राज्य कृषि समाचार (State News)

देवास में कूटरचित उर्वरक का अवैध भंडारण पकड़ा, प्रकरण दर्ज़

19 अक्टूबर 2024, देवास: देवास में कूटरचित उर्वरक का अवैध भंडारण पकड़ा, प्रकरण दर्ज़ –  नकली और अमानक कृषि आदान की अवैध बिक्री के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं।  इस बार रबी सीजन में किसानों को उर्वरक के संकट का अंदेशा है। मांग की तुलना में उर्वरक की आपूर्ति कम होने के इस मौके का फायदा उठाकर कुछ लोगों द्वारा  किसानों के साथ छल करते हुए नकली कृषि आदान ( उर्वरक /दवाई आदि ) को प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम से पैक कर बेचा जा रहा है।  कुछ मामले  ऐसे भी सामने आए  हैं , जिनमें शुभ -लाभ के चक्कर में  एफआईआर भी नहीं लिखी गई । ऐसे में इनकी जाँच के नतीजों और पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल खड़ा हो रहा है । नकली कृषि आदान से न केवल  किसानों को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि फसल की उत्पादकता पर भी असर पड़ता है। उत्पादकता बढ़ाने की चर्चा तो  प्रायः की जाती है , लेकिन अमानक कृषि आदान की बिक्री से उत्पादकता घटने के मूल कारणों पर सब मौन रहते हैं । इसे तंत्र की नाकामी समझें या मिली भगत कि अमानक कृषि आदान के कई मामले सामने आने के बाद भी इस गंभीर मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसी दशा में किसान और कृषि विभाग दोनों को जागरूक रहने की ज़रूरत है। एक और जहाँ किसानों को उचित दुकान से असली कृषि आदान  खरीदना चाहिए , वहीं कृषि विभाग को भी ऐसे नकली  कृषि आदान  निर्माताओं/ विक्रेताओं के खिलाफ सतत अभियान चलाकर इनके  विरुद्ध  कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

ऐसा ही एक ताज़ा मामला देवास का सामने आया है , जहां  मुखबिर की सूचना पर कृषि विभाग के  संयुक्त दल द्वारा गत दिनों ग्राम जामगोद के समीप  एचपी पेट्रोल पम्प के पास एक टीन शेड गोदाम में छापामारी कार्यवाही कर उर्वरक का अवैध भंडारण एवं विनिर्माण पकड़ा और  फर्म मेसर्स सदाशिव फर्टिलाईजर्स प्रायवेट लि  पानसेमल जिला बड़वानी के प्रबंधक मोहित चौधरी पिता  रवींद्र चौधरी के विरूद्ध थाना बैंक नोट प्रेस, देवास में प्रकरण दर्ज किया गया।

श्री गोपेश पाठक ,उप संचालक कृषि  देवास ने बताया कि कार्यवाही के दौरान गोदाम में सदाशिव फर्टिलाइजर प्रा . लि . पानसेमल जिला बड़वानी का नर्मदा सुपर- 360 पाउडर एवं दानेदार के लगभग 1000 खाली बैग , एन . पी . के . 12:32:06 मिश्रित उर्वरक के 500 खाली बैग , पोटाश ( पीडीएम – 14.5 ) के 2000 खाली बैग , पी.एस.बी ( डीएपी ) के 100 खाली बैग लगभग सफेद रंग की करीब 1500 अचिह्नित  थैलियों के साथ ही  कामधेनु पोटाश ( पीडीएम ) 14.5 प्रतिशत सुमन ऑर्गेनिक एण्ड फर्टिलाइजर प्रा . लि . नदी रोड , पानसेमल जिला  बड़वानी  के लगभग 100  बैग भरे , साथ ही सफेद रंग की कत्थई रंग के दानेदार पदार्थ से भरी करीब 1500  थैलियों , एक बैलेन्स मशीन , एक बैग सिलिंग मशीन , 90 धागे के  गट्टे  पाये गये ।

गोदाम मालिक द्वारा बताया गया कि यह गोदाम  उन्होंने  मोहित चौधरी पिता रविन्द्र चौधरी निवासी पी – 1104 प्रियंका ब्लॉसम अपार्टमेंट गंगापुर रोड सिरीन मेंडोस आनन्दवाली नासिक महाराष्ट्र को किराये पर दिया गया है । मौके पर सुप्रीम नर्मदा पी . एस . बी . की लगभग 180 भरी  बोरियां  भी पाई गई । जिसमें कूटरचित तरीके से डीएपी अंकित था, जो कि एक आयशर  गाड़ी में  रखा गया था । जिससे  स्पष्ट प्रतीत होता है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी  ( छल ) करने के आशय से बोरियों पर डीएपी अंकित कर कूटरचना की गई है । आयशर वाहन  क्रमांक एमपी 09 जीजी 4131 में भरी उक्त लगभग 180 पी.एस.वी. की बोरी सहित मौके पर पाई गई समस्त सामग्री को विक्रय प्रतिबंधित किया जाकर 2 उर्वरक नमूने लिये गये, जिन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला को भेजा गया है । उक्त सामग्री गोदाम मालिक श्री सचिन पिता रामगोपाल पटेल निवासी ग्राम जामगोद की सुपुर्दगी में दिया गया । साथ ही उक्त गोदाम को सील किया गया । मेसर्स सदाशिव फर्टिलाईजर्स प्रायवेट लि  पानसेमल जिला बड़वानी के प्रबंधक मोहित चौधरी पिता  रवींद्र चौधरी का कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955  की धारा 3 /7  एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश  1985 की धारा 7  एवं 8  का स्पष्ट उल्लंघन होने से थाना बैंक नोट प्रेस , देवास में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

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