बड़वाह में मिर्च एवं भिंडी बीजों का अवैध भंडारण पकड़ाया
बड़वाह में मिर्च एवं भिंडी बीजों का अवैध भंडारण पकड़ाया
इंदौर। किसानों के साथ धोखा करने के मामले सामने आते रहे हैं. ताज़ा मामला खरगोन जिले की बड़वाह तहसील का सामने आया है जहां दो जगहों पर बड़ी मात्रा में मिर्च और भिंडी के बीजों का अवैध भंडारण पाया गया. अवसान तिथि पश्चात के बीजों को पुनः पैक कर किसानों बेचने की तैयारी थी, जिसे प्रशासन ने नाकाम कर दिया.पकड़े गए बीजों का मूल्य तीन करोड़ आँका गया है। गोदामों को सील कर दो आरोपियों के खिलाफ बड़वाह थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है।
बता दें कि गत दिनों बड़वाह से 3 किमी दूर एक निजी गोदाम में बिना अनुमति भंडारित मिर्च एवं भिंडी बीजों की पैकिंग किए जाने की शिकायत एसडीएम श्री मिलिंद ढोके को मिली, तो उनके निर्देश पर वरिष्ठ उद्यान अधिकारी श्री गोविन्द पटेल बड़वाह,श्री जगदीश मुजाल्दे कसरावद,श्री पर्वत सिंह बड़ोले खरगोन और उद्यान विस्तार अधिकारी श्री रोहित अलावे की टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां स्टार फिल्ड क्रॉप साइंस हैदराबाद के एरिया मैनेजर सुमेर सिंह द्वारा गोदाम संचालित किया जा रहा था, जहाँ से करीब 399 किलो मिर्च बीज और 250 किलो भिंडी बीज का बिना अनुमति अवैध भंडारण मिला. जिसमें 3 किलो पैकिंग के 133 मिर्च पैकेट और 50 किलो खुला मिर्च बीज था,जिसकी कीमत 2 .70 लाख रु.अनुमानित है. निरीक्षण दल को मौके पर पैकिंग सामग्री,बीज कम्पनी के स्टीकर और अवसान तिथि पश्चात के मिर्च बीज भी मिले.अधिकारियों ने पंचनामा बनाकर गोदाम सील कर दिया।
इसी निरीक्षण दल ने दूसरी कार्रवाई ग्राम मनिहार के एक गोदाम में भी की जहां बिना अनुमति सिनर्जी सीड्स कम्पनी के मिर्च बीज पैकिंग का काम चलता पाया गया अधिकारियों ने मौके से कुल 60 किलो (40 किलो पैकिंग और 20 किलो खुला ) मिर्च बरामद किया जिसका बाजार मूल्य 30 लाख रु. है. निरीक्षण दल को गोदाम में पैकिंग सामग्री,पॉलीथिन और नाप तौल का सामान भी मिला.कम्पनी डीलर इमरान मेनन अधिकारियों को कम्पनी बीजों की पैकिंग संबंधित अनुमति नहीं दिखा सका,तो गोदाम को सील कर दिया गया।
इस बारे में खरगोन के जिला उद्यानिकी अधिकारी श्री के.के. गिरवार ने कृषक जगत को बताया कि उक्त दोनों गोदामों में बीज भंडारण और पैकिंग की अनुमति नहीं पाई गई ,जबकि अलग -अलग अनुमति लेना अनिवार्य है.निरीक्षण दल के प्रतिवेदन के आधार पर सोमवार को दोनों गोदामों के दो आरोपियों सुमेर सिंह पिता कड़वा निवासी ड्रीम सिटी ,बड़वाह और इमरान पिता यूनुस मेनन ,निवासी गुरुनानक मार्ग, बड़वाह के खिलाफ बड़वाह थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 एवं 420 ,467 ,475 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।