राज्य कृषि समाचार (State News)

कृषि अधोसंरचना निधि द्वारा कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बढ़ते कदम

05 सितम्बर 2022, बुरहानपुर: कृषि अधोसंरचना निधि द्वारा कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बढ़ते कदम – कृषि अधोसंरचना निधि द्वारा कृषि क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर किसान कृषि उद्यम लगा सकते हैं। 50 से 500 मैट्रिक टन के भंडार गृह बनाने पर नाबार्ड द्वारा लघु, सीमांत एवं सभी वर्ग की महिला कृषकों के लिये 33 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।

किसान कल्‍याण तथा कृषि उपसंचालक श्री एम.एस.देवके ने विभागीय योजनाओं के संबंध में किसानों के लिए जानकारी देते हुए  बताया  कि कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित अधोसंरचना निधि योजनान्तर्गत कृषकगण, कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.), कृषि उद्यमी, कृषि आधारित स्वयं सहायता समूह, कृषि से संबंधित अधोसंरचना कोल्ड स्टोरेज, बायो स्टिमूलेट प्रोडक्‍शन यूनिट, आर्गेनिक इनपुट प्रोडक्‍शन यूनिट,  इंटीग्रेटेड पैक हाउस, कृषि में त्वरित निर्णय हेतु अधोसंरचना का विकास, सप्लाई चैन का आधुनिकीकरण, चलित कोल्ड स्टोरेज वेन, अनाज भंडारण हेतु आधुनिक भंडारगृह, श्रेणीकरण इकाई, रायपनिंग चैम्बर, प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र, सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी परियोजना (पी.पी.पी.) इत्यादि की इकाई स्थापित करने हेतु बैंक एण्डेड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के रूप में अर्थात बैंक से ऋण लेने पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय होगा।

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श्री देवके ने बताया कि इस वित्त पोषण सुविधा के तहत पुनःभुगतान के लिये अधीस्थगन अर्थात किश्‍त शुरू होने की अवधि न्यूनतम 6 महिने पश्चात होगी। क्रेडिट ग्यारण्टी फंड ट्रस्ट फोर माईक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइजेज (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) योजना के तहत इस वित्तपोषण सुविधा से पात्र हितग्राहियों के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध रहेगा। इस कवरेज के लिए शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा। यह सुविधा 2 करोड़ रूपये तक के ऋण के लिए उपलब्ध है, हालाँकि  ऋण राशि/परियोजना लागत 2 करोड़ रूपये से अधिक हो सकतीहै। इस हेतु किसान  सभी व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, स्मॉल फायनेंस, नॉन बैंकिग फायनेस कम्पनी एवं राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) में आवेदन कर सकते है। उपसंचालक कृषि ने कहा  कि भंडार गृह बनाने हेतु लघु, सीमांत, अजा/अजजा एवं सभी वर्ग की महिला कृषकों के लिये गोदाम की लागत का 33 प्रतिशत तथा अन्य वर्ग के किसानों के लिये 25 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। अधिकतम दस हजार मैट्रिक टन क्षमता तक का गोदाम बना सकते है।अधिक जानकारी केलिये www.agriinfra.dac.gov.

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