‘देशी मछली पालन’ पर सरकार दे रही 60% तक सब्सिडी, इस राज्य के किसान तुरंत करें आवेदन
04 जुलाई 2025, भोपाल: ‘देशी मछली पालन’ पर सरकार दे रही 60% तक सब्सिडी, इस राज्य के किसान तुरंत करें आवेदन – आज के समय में परंपरागत खेती के साथ-साथ किसान आय के नए विकल्प भी तलाश रहे हैं। मछली पालन एक ऐसा ही क्षेत्र है जो कम लागत में बेहतर मुनाफा देने की क्षमता रखता है। बिहार सरकार ने भी इसी दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में ‘मत्स्य प्रजाति का विविधिकरण योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत मछली पालकों को 60% तक की सब्सिडी दी जा रही है।
योजना का उद्देश्य क्या है?
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के अनुसार इस योजना का मुख्य उद्देश्य देसी प्रजातियों – जैसे माइनर कॉर्प और कैट फिश – के बीज उत्पादन को बढ़ावा देना और इन्हें किसानों को उचित दर पर उपलब्ध कराना है। यह योजना मत्स्य उत्पादकता बढ़ाने, जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शुरू की गई है।
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को इकाई लागत का 60% तक अनुदान मिलेगा। शेष राशि लाभार्थी स्वयं या बैंक ऋण के माध्यम से वहन कर सकता है। योजना राज्य के सभी जिलों में लागू है।
मुख्य कम्पोनेंट और लागत (Subsidy Items & Costs)
योजना का नाम | इकाई लागत |
माइनर कॉर्प हैचरी की स्थापना | ₹13,12,000 |
कैट फिश हैचरी की स्थापना | ₹15,37,000 |
माइनर कॉर्प पालन मात्स्यिकी | ₹94,000 |
कैट फिश व अन्य पालन मात्स्यिकी | ₹1,35,000 |
लाभार्थी चयन की शर्तें
1. आवेदन के साथ स्व-अभिप्रमाणित फोटो, आधार कार्ड, भूमि/पट्टा दस्तावेज आदि आवश्यक हैं।
2. हैचरी निर्माण के लिए न्यूनतम 9 वर्ष के लीज पर या निजी भूमि होनी चाहिए।
3. पालन योजना के लिए तालाब/बायोफ्लॉक/आरएएस यूनिट की उपलब्धता जरूरी है।
4. एक व्यक्ति/परिवार को अधिकतम 1 एकड़ व न्यूनतम 0.25 एकड़ जलक्षेत्र की अनुमति है।
5. एक लाभार्थी को केवल एक ही योजना कम्पोनेंट पर सब्सिडी मिलेगी (हैचरी या पालन में से एक)।
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक उम्मीदवार इस योजना के लिए बिहार सरकार की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर विजिट कर सकते हैं।
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