प्रधानमंत्री किसान-मानधन योजना में पंजीयन कर लाभ उठाएं
04 नवम्बर 2020, टीकमगढ़। प्रधानमंत्री किसान-मानधन योजना में पंजीयन कर लाभ उठाएं – उप संचालक सह परियोजना संचालक आत्मा श्री एसके श्रीवास्तव ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा देश के सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिये प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना नामक वृद्धा अवस्था पेंशन योजना प्रारंभ की गई है, जो कि स्वैच्छिक एवं अंशदान पेंशन योजना है। ऐसे लघु एवं सीमांत किसान जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो एवं 0 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि हो, वह इस योजना में पंजीयन कराकर पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक मासिक योगदान 55 से 200 रूपये प्रतिमाह करना होगा। किसान की 60 वर्ष आयु पूर्ण होने के बाद प्रतिमाह न्यूनतम 3000 रूपये प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना में पंजीयन कराने हेतु किसान भाई योजना के आधिकारिक पोर्टल http://pmkmy.gov.in पर स्वयं पंजीयन कर सकता है अथवा विकासखण्ड पर स्थित लोकसेवा केन्द्रों, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर नि:शुल्क पंजीयन करा सकते हैं। रजिस्टेªशन हेतु आधार कार्ड, खसरा खतौनी की नकल, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी।
महत्वपूर्ण खबर : ओसनिक क्राप साइंस का अमानक कीटनाशक प्रतिबंधित