राज्य कृषि समाचार (State News)

सीहोर जिले में मत्स्याखेट, क्रय-विक्रय पर 16 जून से प्रतिबंध

14 जून 2024, सीहोर: सीहोर जिले में मत्स्याखेट, क्रय-विक्रय पर 16 जून से प्रतिबंध – वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि प्रजनन के दृष्टिगत रखते हुये और उन्हें संरक्षण देने के लिए राज्य के सभी प्रकार के जल संसाधनों में जहां पर मत्स्य प्रजनन की संभावना को देखते हुये कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1948 के अंतर्गत 16 जून  से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में अधिघोषित किया गया है।

कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार अधिनियम-1981 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या 5000 रू0 जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। जारी आदेशानुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी,नालों से नहीं है, और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में किसी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन, मत्स्य क्रय-विक्रय न तो स्वयं करें और न ही इस कार्य में अन्य किसी को सहयोग दें।

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