मुरैना जिले में जिले में मत्स्याखेट प्रतिबंधित
20 जून 2024, मुरैना: मुरैना जिले में जिले में मत्स्याखेट प्रतिबंधित – वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि प्रजनन के दृष्टिगत रखते हुए और उन्हें संरक्षण देने के लिए राज्य के सभी प्रकार के जल संसाधनों में जहां पर मत्स्य प्रजनन की संभावना को देखते हुए कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना ने मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग अधिनियम 1948 संशोधित 1981 की धारा 3(3)1 एफ एवं मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 के नियम 3(2) अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में अधिघोषित किया है।
मत्स्योद्योग विभाग के सहायक संचालक श्री कमल नारवे ने बताया है कि उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या 5000 रूपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। छोटे तालाब या अन्य स्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी, नालों से नहीं है, और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में किसी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन, मत्स्य क्रय-विक्रय न तो स्वयं करें और न ही इस कार्य में अन्य किसी को सहयोग दें।
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