अशोकनगर जिले में मत्स्याखेट 16 जून से प्रतिबंधित
12 जून 2024, अशोकनगर: अशोकनगर जिले में मत्स्याखेट 16 जून से प्रतिबंधित – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा जारी आदेशानुसार वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन काल की अवधि 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक होने के कारण इस अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि के मद्देनजर संरक्षण हेतु नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा-3(2) के तहत 16 जून से मत्स्याखेट, उसके परिवहन एवं क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले में यह प्रतिबंध 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक प्रभावशील रहेगा।
इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर मप्र. राज्य के मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा- 5 के तहत उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। इसके तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या पांच हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। जन साधारण को सूचित किया गया है कि उक्त नदीय नियम के तहत प्रतिबंधित अवधि 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक मत्स्याखेट,मत्स्य क्रय,विक्रय एवं मत्स्य परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।