राज्य कृषि समाचार (State News)

पत्ता गोभी के नक़ली बीज बेचने पर आरोपियों के विरुद्ध एफआई.आर. दर्ज

10 दिसम्बर 2022, इंदौर: पत्ता गोभी के नक़ली बीज बेचने पर आरोपियों के विरुद्ध एफआई.आर. दर्ज – किसानों को पत्तागोभी के नकली एवं अन्य किस्म के बीज विक्रय कर धोखाधड़ी करने पर सागरे कृषि सेवा केंद्र संस्थान, शिवपाल डेवलपमेंट अधिकारी एवं एक्सेन हाइवेज प्रा.लि. कंपनी के विरुद्ध थाना बड़गोंदा में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अतिरिक्त सागरे कृषि सेवा केंद्र को जारी उद्यानिकी बीजों के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है |

इंदौर जिले के महू के बड़गोंदा क्षेत्र के 34 किसानों द्वारा कुछ समय पूर्व जनसुनवाई में शिकायत की गई थी कि उन्हें सागरे कृषि सेवा केंद्र नामक संस्थान ने निलोफर नाम से बाज़ार में प्रचलित हाइब्रिड पत्तागोभी क़िस्म के बीज विक्रय किये थे, जो कि पूर्ण तरह नक़ली एवं अन्य क़िस्म के निकले थे। शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय दंडाधिकारी महू श्री अक्षत जैन द्वारा जाँच कराई गई । जाँच हेतु कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा मौक़े पर खड़ी पत्तागोभी की फसल का निरीक्षण कर सैंपल लिया गया । सैंपल की तकनीकी जाँच की गई, जिसमें पाया कि किसानों को बेचे गये निलोफर क़िस्म एवं सही निलोफर क़िस्म के बीज की फसल में रंग, रूप, आकार एवं परिपक्वता में स्पष्ट भिन्नता है।

 इस संबंध में संस्थान से जवाब लिए जाने पर उनके द्वारा बताया कि निलोफर क़िस्म को बनाने वाली कंपनी एशियन हाइवेज प्रा.लि. द्वारा ही उन्हें यह बीज बेचे गए थे। संपूर्ण मामले को संज्ञान में लेते हुए एवं कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी की स्वीकृति मिलने उपरांत, अनुविभागीय दंडाधिकारी महू श्री अक्षत जैन द्वारा उद्यानिकी विभाग के माध्यम से सागरे कृषि सेवा केंद्र संस्थान एवं एक्सेन हाइवेज प्रा.लि. कंपनी के विरुद्ध किसानों के साथ धोखाधड़ी करने के अपराध में भारतीय दंड सहिता की धारा 420 एवं 34 के अंतर्गत थाना बड़गोंदा में एफ़.आई.आर दर्ज कराई गई है। इसके अतिरिक्त सागरे कृषि सेवा केंद्र को जारी उद्यानिकी बीजों के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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