State News (राज्य कृषि समाचार)

पत्ता गोभी के गुणवत्ताहीन बीज बेचने पर कम्पनी का लायसेंस निलंबित  

Share

01 अक्टूबर 2022, इंदौर: पत्ता गोभी के गुणवत्ताहीन बीज बेचने पर कम्पनी का लायसेंस निलंबित – किसानों को कभी नकली खाद तो कभी नकली कीटनाशकों के नाम पर ठगा जाता है। ताज़ा मामला महू तहसील का सामने आया है, जहाँ  निलोफर ब्रांड के पत्ता गोभी के खराब बीजों के कारण क्षेत्र के 30 से अधिक किसानों की 200 बीघा में लगाई पत्ता गोभी की फसल बर्बाद हो गई। उद्यानिकी विभाग द्वारा संबंधित कम्पनी और उसके महू डीलर का लायसेंस निलंबित कर दिया गया है।

गवली पलासिया के किसान श्री सुभाष पाटीदार झंडेवाला ने कृषक जगत को बताया कि इस वर्ष सोयाबीन की जगह 30 बीघा में  नीलोफर ब्रांड का पत्ता गोभी का बीज 22 हज़ार रु प्रति किलो की दर से महू के स्थानीय डीलर से खरीद कर लगाया था। लेकिन बीज गुणवत्ताहीन होने से पूरी फसल खराब हो गई,क्योंकि यह बीज अनट्रीटेड था । जब बीजों को नर्सरी में तैयार किया गया तो पौधों  की बनावट और रंग में फर्क था जिसकी कम्पनी को शिकायत भी की गई। पत्ता गोभी की फसल ख़राब होने की शिकायत अन्य किसानों श्री रूपनारायण पाटीदार ,श्री सुरेश पाटीदार , श्री ओमप्रकाश पाटीदार और श्री दयाशंकर पाटीदार ने भी की। इन किसानों का कहना है कि पहले लॉट वाले  बीज में सीड कोटिंग थी, जबकि दूसरे लॉट में नहीं थी। उसी पैकिंग में नॉन कोटिंग बीज भरकर किसानों को बेचकर धोखाधड़ी की गई। गवलीपलासिया,कुराड़ाखेड़ी,अहिल्यापुरा ,राजपुरा कुटी, हासलपुर  के किसान प्रभावित हुए हैं । किसानों ने संबंधित कम्पनी से बीज और फसल की नुकसानी का मुआवजा देने की मांग की है।

 सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कम्पनी का कहना है कि पत्ता गोभी फसल की परिपक्वता अवधि 75 -80 दिन होती है ,अभी 30 -40  दिन ही हुए हैं।  किसानों को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। कम्पनी ने किसानों द्वारा मांगी गई मुआवजा राशि देने से इंकार कर दिया है। बीज कंपनियों का भी दायित्व है कि वह किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज दे, क्योंकि इसी बीज पर किसानों का उत्पादन निर्भर रहता है। किसान फसल के लिए कई तरह के जतन कर बीज, खाद और कीटनाशक दवाओं का इंतज़ाम करता है। जिसमें हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में घटिया बीज से फसल तो खराब होती ही है ,पूरा सत्र बर्बाद हो जाता है।

दूसरी तरफ किसानों की शिकायत पर संबंधित कृषकों के प्रक्षेत्र का कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ फसल विशेषज्ञ, उप संचालक उद्यान एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखंड महू द्वारा निरीक्षण  किया गया , जिसमें वास्तविक पत्तागोभी किस्म निलोफर एवं कथित निलोफर किस्म के नाम से प्रदाय बीज की फसल में रंग, रूप, आकार एवं परिपक्वता में स्पष्ट भिन्नता पाई गई। इस रिपोर्ट के आधार पर बीज अधिनियम 1966 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धाराओं को उल्लंघन पाए जाने पर कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देश पर उद्यानिकी विभाग द्वारा संबंधित  कम्पनी एक्सेन  हाईवेज प्रा. लिमिटेड,इन्दौर एवं कम्पनी के अधिकृत डीलर मेसर्स सागरे कृषि सेवा केन्द्र महू के लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनके बीजों के विक्रय पर इन्दौर जिले में प्रतिबंध भी लगा दिया है।

महत्वपूर्ण खबर: सोयाबीन की तीन नई किस्मों को मध्य प्रदेश में मंजूरी मिली

(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़,  टेलीग्राम )

Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *