ग्लाइफोसेट को प्रतिबंधित करने की अधिसूचना जारी
ग्लाइफोसेट को प्रतिबंधित करने की अधिसूचना जारी
15 जुलाई 2020, नई दिल्ली। ग्लाइफोसेट को प्रतिबंधित करने की अधिसूचना जारी – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा गत 6 जुलाई को भारत के राजपत्र (असाधारण) में ग्लाइफोसेट के वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित करने की अधिसूचना जारी की गई है. इस अधिसूचना के अनुसार केरल सरकार की रिपोर्ट पर विचार करने और कीटनाशी अधिनियम 1968 (1968 का 46) के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् यह आदेश प्रस्तावित किया है.जिसमें तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले जनता से आपत्ति या सुझाव मांगे गए हैं, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा. ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध आदेश राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा.