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राज्य कृषि समाचार (State News)

विदिशा जिले में उर्वरक विक्रेताओं पर अर्थदंड लगाया

04 नवंबर 2025, विदिशा: विदिशा जिले में उर्वरक विक्रेताओं पर अर्थदंड लगाया – खेती के लिए आवश्यक उर्वरक जैसे यूरिया, डी.ए.पी. आदि पर शासन द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। ये उर्वरक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आते हैं, अतः इनका वितरण कृषकों के धारित रकबे एवं फसल की वास्तविक मांग के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता द्वारा गठित जांच दल द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि सेवा सहकारी समिति राजपुरहिनोता (विकासखंड कुरवाई), सेवा सहकारी समिति महोटी, तथा मेसर्स बांके बिहारी कृषि सेवा केंद्र लटेरी (विकासखंड लटेरी) द्वारा कृषकों को उनकी निर्धारित पात्रता से अधिक यूरिया विक्रय किया गया।

संबंधित विक्रेताओं का यह कृत्य एफसीओ 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 03 का उल्लंघन पाया गया। इस पर उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला विदिशा के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा संबंधित उर्वरक विक्रेताओं पर रुपये 5,000 (पांच हजार) का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।साथ ही, संबंधित विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति पाए जाने पर उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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