राज्य कृषि समाचार (State News)

मध्यप्रदेश में किसानों को मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगा 2.45 लाख रुपए तक अनुदान, जानिए पूरी योजना

छोटे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसानों को मिल सकता है 50 प्रतिशत तक अनुदान

12 अगस्त 2026, भोपाल: मध्यप्रदेश में किसानों को मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगा 2.45 लाख रुपए तक अनुदान, जानिए पूरी योजना – खेती-किसानी में आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। ट्रैक्टर, पावर टिलर और अन्य कृषि यंत्रों ने किसानों के लिए खेती के काम को आसान बनाया है, लेकिन इन उपकरणों की अधिक कीमत के कारण छोटे और सीमांत किसान इन्हें खरीदने में कई बार सक्षम नहीं हो पाते। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार की विभिन्न कृषि यंत्रीकरण एवं उद्यानिकी योजनाओं के माध्यम से पात्र किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है।

इसी क्रम में मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम 2.45 लाख रुपए तक अनुदान मिलने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, वास्तविक अनुदान किसान की श्रेणी, उपकरण की निर्धारित लागत और संबंधित योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तय होगा।

मिनी ट्रैक्टर पर 2.45 लाख रुपए तक सहायता

मध्यप्रदेश के सागर जिले के लिए उद्यानिकी विभाग ने 20 हॉर्स पावर के 12 मिनी ट्रैक्टरों का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन मिनी ट्रैक्टरों की अनुमानित कीमत करीब 4.90 लाख रुपए बताई गई है।

योजना के तहत पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और छोटे किसानों को निर्धारित नियमों के अनुसार मिनी ट्रैक्टर की लागत पर 50 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है। 4.90 लाख रुपए की अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत करीब 2.45 लाख रुपए होता है। इसलिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर 2.45 लाख रुपए है।

पावर टिलर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर भी अनुदान

मिनी ट्रैक्टर के अलावा किसानों को दूसरे कृषि उपकरणों की खरीद पर भी अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। करीब 2 लाख रुपए कीमत वाले 8 बीएचपी पावर टिलर पर पात्र किसानों को 50 प्रतिशत तक सहायता मिलने पर करीब 1 लाख रुपए तक का अनुदान हो सकता है।
इसके अलावा पावर ऑपरेटेड नैपसैक स्प्रेयर, ताइवान स्प्रेयर, ड्रिप सिस्टम, मल्चिंग और अन्य आधुनिक कृषि उपकरण भी संबंधित योजनाओं में शामिल हो सकते हैं। इन पर मिलने वाला अनुदान उपकरण की निर्धारित लागत, किसान की श्रेणी और शासन के लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार तय किया जाएगा।

इन किसानों को प्राथमिकता

योजना में छोटे किसानों के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को विशेष प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई है। पात्रता पूरी करने वाले किसानों को निर्धारित नियमों के अनुसार उपकरण की लागत पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

कृषि उपकरण पर अनुदान के लिए आवेदन करते समय किसानों को आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। इनमें प्रमुख रूप से—

आधार कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक खाते की प्रति
खसरा एवं भूमि संबंधी दस्तावेज
मोबाइल नंबर
अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए जाति प्रमाण-पत्र शामिल हैं।

ऑनलाइन किया जा सकता है आवेदन

इच्छुक किसान मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में पहले किसान को पोर्टल पर पंजीयन करना होगा। इसके बाद व्यक्तिगत और भूमि संबंधी जानकारी दर्ज कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। उपलब्ध कृषि यंत्र और योजना का विकल्प चुनने के बाद आवेदन जमा किया जा सकता है।

ध्यान दें: अनुदान की वास्तविक राशि उपकरण की स्वीकृत लागत, किसान की श्रेणी, जिले के लक्ष्य और उस समय लागू सरकारी दिशा-निर्देशों के आधार पर तय होगी। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित विभाग की वर्तमान योजना एवं पात्रता शर्तों की पुष्टि करना जरूरी है।

आपने उपरोक्त समाचार कृषक जगत वेबसाइट पर पढ़ा: हमसे जुड़ें
> नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़व्हाट्सएप्प
> कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें
> कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: E-Paper
> कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: Global Agriculture