Ad DesktopAd TabletAd Mobile
राज्य कृषि समाचार (State News)

पशु चारा, घास-भूसा, कड़बी का रतलाम जिले से बाहर निर्यात प्रतिबंधित

21 मार्च 2023, रतलाम: पशु चारा, घास-भूसा, कड़बी का रतलाम जिले से बाहर निर्यात प्रतिबंधित – कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति, संस्थान द्वारा पशु चारा, घास-भूसा, कड़बी इत्यादि रतलाम जिले के बाहर बगैर अनुमति निर्यात करना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा उद्योगों, फैक्ट्री बायलरों, ईंट भट्टों आदि में पशु चारा, भूसा ईंधन के रुप में उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

भूसे, चारे का युक्तिसंगत मूल्य से अधिक राशि पर किसी व्यक्ति द्वारा क्रय-विकय करना, चारे, भूसे का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने के लिए अनावश्यक रुप से संग्रहण प्रतिबंधित रहेगा। ईंधन उपयोगी भूसे का स्टाक के लिए लायसेंसधारी उद्योग ही स्टाक कर सकेगा। उसकी सुरक्षा की समस्त जवाबदारी संबंधित लायसेंसधारी की होगी। प्रतिबंधित अवधि में जिले के बाहर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उपरोक्त आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

महत्वपूर्ण खबर: गेहूँ मंडी रेट (20 मार्च 2023 के अनुसार)

Ad DesktopAd TabletAd Mobile
Ad DesktopAd TabletAd Mobile

(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़,  टेलीग्राम )

कृषक जगत को व्हाट्सएप पर फॉलो करें
खेती-किसानी की ताज़ा खबरें, सीधे आपके फ़ोन पर
चैनल फॉलो करें