राज्य कृषि समाचार (State News)

आगर मालवा में पशु चारे का जिले से बाहर निर्यात प्रतिबंधित

27 मार्च 2026, आगर मालवाआगर मालवा में पशु चारे का जिले से बाहर निर्यात प्रतिबंधित – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रीति यादव द्वारा जिले में पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा सूखी घास, भूसा एवं कड़बी (ज्वार एवं मक्का के डंठल) सहित सभी प्रकार के पशु चारे का जिले से बाहर निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही उद्योगों, फैक्ट्रियों एवं ईंट-भट्टों में पशु चारा एवं भूसे का ईंधन के रूप में उपयोग भी प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति भूसा एवं पशु चारे का क्रय-विक्रय निर्धारित उचित मूल्य से अधिक दर पर नहीं कर सकेगा। कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने की मंशा से अनावश्यक भंडारण करना भी प्रतिबंधित रहेगा।

 ईंधन उपयोग हेतु भूसे का भंडारण केवल लाइसेंसधारी उद्योगों द्वारा ही किया जा सकेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित लाइसेंसधारी की होगी। प्रतिबंध अवधि के दौरान ऐसे भूसे को जिले से बाहर ले जाना भी पूर्णतः वर्जित रहेगा।उक्त आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध मानते हुए संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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