पात्र-हितग्राहियों को शिविर में ही किया जायेगा लाभान्वित: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
10 दिसंबर 2024, भोपाल: पात्र-हितग्राहियों को शिविर में ही किया जायेगा लाभान्वित: मुख्यमंत्री डॉ. यादव – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 11 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे “मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान” में केन्द्र और राज्य सरकार की हितग्राही मूलक और लक्ष्य आधारित 45 योजनाओं का मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। इन योजनाओं के लाभ से वंचित रहे पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन कर उन्हें हितलाभ दिया जायेगा। इसके लिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकाय के सभी वार्डों में शिविर लगाये जायेंगे। चयनित पात्र हितग्राहियों को शिविर में ही हितलाभ वितरण किया जायेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले शिविर के लिए शिविर प्रभारी और सहयोगी दल का गठन करें। शिविरों की आयोजन तिथि, स्थान और समय निर्धारण कर उसका प्रचार-प्रसार भी किया जाये, जिससे अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शहरी क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। शिविरों के आयोजनों की कार्य योजना जिले के प्रभारी मंत्री के मार्गदर्शन में तैयार की जाकर कलेक्टर द्वारा निर्धारित रोस्टर अनुसार क्रियान्वित की जायेगी।
इन हितग्राहीमूलक योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को जोड़ा जायेगा
मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान में जिन 45 हितग्राही मूलक योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को जोड़ा जायेगा, उसमें दिव्यांग छात्रवृत्ति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, छ: वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना, नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मध्यप्रदेश नि:शक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना, शत-प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, निर्माण श्रमिकों का पंजीयन (भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल), म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत भवन संनिर्माण श्रमिकों का पंजीयन, प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना, विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना, मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना, निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना, निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि योजना-2014 और राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना शामिल है।
इसी प्रकार लक्ष्य आधारित योजना में पीएम स्वनिधि, राष्ट्रीय पशुधन मिशन (उद्यमिता विकास), किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन), किसान क्रेडिट कार्ड (कमर्शियल बैंकों के माध्यम से), किसान क्रेडिट कार्ड (सहकारी बैंकों के माध्यम से), किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप अंतर्गत माइक्रो इरीगेशन एवं अंडर इंटरवेंशन और खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों के लिए विशिष्ट वित्तीय सहायता एवं व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती को प्रोत्साहन योजना शामिल है।
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