मध्यप्रदेश में किसानों के लिए ई- कृषि यंत्र अनुदान योजना
27 नवंबर 2024, भोपाल: मध्यप्रदेश में किसानों के लिए ई- कृषि यंत्र अनुदान योजना – मध्य प्रदेश के किसानों के लिए यहां की सरकार द्वारा ई कृषि यंत्र अनुदान योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ किसानों द्वारा उठाया जा सकता है क्योंकि योजना के तहत सरकार कृषि यंत्रों की खरीदी पर अनुदान दे रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार की ओर से चलाई का रही ई कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदेश में हैप्पी/सुपर सीडर पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है।
इसके लिए सिर्फ कस्टम हायरिंग केंद्र को मौका दिया गया है। विभागीय पोर्टल पर आवेदन भी शुरू हो चुके है। विभागीय योजना अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर स्थापित कस्टम हायरिंग केंद्र के संचालक यदि अपने केंद्र के लिए हैप्पी/सुपर सीडर का क्रय करना चाहते हैं, तो संभागीय कृषि यंत्री के अनुशंसा के साथ हैप्पी/सुपर सीडर के आवेदन मांग अनुसार श्रेणी में प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन केन्द्रो ने पूर्व में हैप्पी/सुपर सीडर का क्रय किया हैं उनके आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे। मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र हैप्पी/सुपर सीडर के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र को 40 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है, जो कि अधिकतम 4 लाख रुपये हो सकता है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये की लागत का 40 प्रतिशत अनुदान प्रदान करती है। हालांकि, किसानों के लिए जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदन पत्र : योजना के लिए आवेदन करने के लिए एक आवेदन पत्र भरना होगा।
- पहचान पत्र : मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र।
- जमीन के दस्तावेज : यदि कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए जमीन खरीदी जा रही है, तो जमीन के दस्तावेज जैसे कि जमीन का पट्टा, जमीन का मालिकाना हक
- बैंक खाता विवरण : कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए बैंक खाता विवरण जैसे कि बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम
- कृषि यंत्र की जानकारी : कस्टम हायरिंग केंद्र में उपयोग किए जाने वाले कृषि यंत्रों की जानकारी जैसे कि यंत्र का नाम, यंत्र की कीमत।
- उद्योग आधार प्रमाण पत्र : यदि कस्टम हायरिंग केंद्र एक उद्योग है, तो उद्योग आधार प्रमाण पत्र।
- पैन कार्ड : पैन कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र : आय प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र : यदि लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो जाति प्रमाण पत्र।
- स्व-घोषणा पत्र : स्व-घोषणा पत्र जिसमें लाभार्थी द्वारा यह घोषणा की जाती है कि वह योजना के लिए पात्र है।
यहां करें आवेदन
कृषि यंत्र हैप्पी/सुपर सीडर के लिए अनुदान हेतु आवेदन के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र भी कृषि यंत्र अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर जरूरी दस्तावेजों के साथ में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
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