State News (राज्य कृषि समाचार)

डीपीएमके का लाइसेंस निरस्त, यूरिया घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन

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यूरिया मामला

  • जबलपुर/भोपाल, (विशेष प्रतिनिधि)।

19 सितम्बर 2022 , डीपीएमके का लाइसेंस निरस्त, यूरिया घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन – मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जबलपुर क्षेत्र के किसानों के लिए भेजे गए यूरिया में से 70 प्रतिशत यूरिया शासकीय एजेंसियों और 30 प्रतिशत यूरिया निजी एजेंसियों से वितरित किए जाने के राज्य शासन द्वारा निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले जो भी जिम्मेदार हैं उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। दोषियों को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा। श्री चौहान जबलपुर में यूरिया खाद की आपूर्ति के संबंध में  दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन फॉलोअप की बैठक ले रहे थे। उधर 1020 मीट्रिक टन यूरिया घोटाले की जांच के लिए गत रविवार को एसआईटी का गठन किया गया। यह एसआईटी पुलिस द्वारा बनाई गई है। इधर यूरिया घोटाले में कृषि विभाग ने ट्रांसपोर्टर और विक्रेता डीपीएमके फर्टिलाइजर्स का फुटकर व थोक उर्वरक विक्रय का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। वहीं कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने  क्षेत्रीय प्रबंधक कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स को यह आदेश जारी किया कि तीन दिन के भीतर गायब यूरिया उपलब्ध कराया जाए। आदेश का पालन नहीं करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है।

हिरासत में 2 और 2 से पूछताछ

श्री चौहान को जबलपुर संभागायुक्त ने जानकारी दी कि प्रकरण में दो स्तर पर कार्यवाही की गई है। अब तक तीन लोगों, बिलासपुर निवासी ट्रांसपोटर द्वारिका गुप्ता, भोपाल निवासी जयप्रकाश सिंह और नोएडा के राजेन्द्र चौधरी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। जयप्रकाश सिंह और राजेन्द्र चौधरी को हिरासत में ले लिया गया है। जबलपुर के शुभम बिड़ला और नवीन झा से भी पूछताछ की जा रही है। 

डीपीएमके का लाइसेंस निरस्त

 यूरिया वितरण में भारी अनियमितता के मामले में प्रशासन द्वारा जाँच में शिकायतों के सही पाए जाने पर डीपीएमके फर्टिलाइजर्स के फुटकर और थोक विक्रय लाइसेंस को निरस्त कर दिया है।  उप-संचालक कृषि  डॉ. एस.के. निगम ने आदेश में फर्टिलाइजर मूवमेंट कन्ट्रोल आर्डर 1973 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर डीपीएमके फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लि. गोपाल आर्केड, गोपालबाग दमोह नाका, जबलपुर का फुटकर एवं थोक उर्वरक विक्रय लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। डीपीएमके फर्टिलाइजर्स प्रा.लि. प्रोपराइटर द्वारका प्रसाद गुप्ता का उर्वरक विक्रय लाइसेंस निरस्त करने की यह कार्यवाही कृभको श्याम कम्पनी के यूरिया के परिवहन और वितरण में मनमानी करने की प्राप्त शिकायतों को जाँच में सही पाए जाने पर की गई है।

श्याम कृभको फर्टिलाइजर्स को नोटिस

उधर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स को नोटिस जारी कर सवा सौ टन यूरिया जमा करने को कहा  है। कलेक्टर ने कहा है कि जबलपुर को 727.65 टन यूरिया जिले के डबल लॉक केन्द्रों में उपलब्ध कराना था लेकिन 125.35 टन यूरिया आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिए शेष बचा हुआ यूरिया उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा क्षेत्रीय प्रबंधक कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7, तथा फर्टिलाइजर मूवमेंट आर्डर 1973 धारा-3 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मार्कफेड जबलपुर 25 अगस्त के द्वारा मंडल प्रबंधक एवं अन्य अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से जिले को 853 टन यूरिया (मंडी 353 टन, सिहोरा 200 टन, शहपुरा 100 टन, पाटन 100 टन एवं मझौली 100 टन) उर्वरक भंडारण के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स जबलपुर को आदेशित किया गया था।

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