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राज्य कृषि समाचार (State News)

फसल कटाई प्रयोगों के आंकड़ों की विसंगति निराकृत हुई

24 सितंबर 2020, इंदौर। फसल कटाई प्रयोगों के आंकड़ों की विसंगति निराकृत हुई – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2019 के फसल कटाई प्रयोगों के आंकड़ों को लेकर 52 हल्कों में आपत्ति की गई थी .इस विसंगति को कल विंध्याचल भवन, भोपाल के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में समिति द्वारा निराकरण कर दावा राशि का भुगतान पात्र कृषकों को करने के निर्देश दिए गए. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2019 के 52 हल्कों में आपत्ति की गई थी, जिसके निराकरण हेतु ये पांच सदस्य -श्री राहुल गुप्ता ,प्रतिनिधि इफ्को टोकियो बीमा कम्पनी,श्री महेंद्र गौड़ सहायक अधीक्षक, भू अभिलेख ,श्री रामेश्वर पटेल , उप संचालक कृषि , इंदौर .श्री धर्मेंद्र शर्मा , राजस्व निरीक्षक और श्री डी.के. तिवारी ,कृषि विकास अधिकारी , इंदौर उपस्थित थे.

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बैठक में 52 हल्कों का अवलोकन किया गया . जिसमें निम्न स्थिति पाई गई -फसल बीमा कम्पनी के पत्रक में गट्ठों का वजन किया गया एवं उसी दिन सुखवन अनुमान के आधार पर दर्ज किया गया .कटाई के दिन ही गट्ठों का वजन लिखा गया और उसी दिनांक को सोयाबीन फसल के सूखे दानों का वजन दर्ज किया गया.बीमा कम्पनी के पत्रक पर को -विटनेस (गवाह )फार्म पर प्रमाणित सील नहीं पाई गई .अधीक्षक भू अभिलेख इंदौर द्वारा फसल कटाई हेतु जो पत्रक उपलब्ध कराए गए वे शासकीय अमले द्वारा सही भरे गए. पत्रक 1 व 2 में फसल कटाई एवं सुखवन की तारीख अलग -अलग दर्ज़ है .लगभग 6 से 7 दिन का अंतर सही है. फसल बीमा कम्पनी द्वारा भरे गए पत्रक में को विटनेस की पद मुद्रा नहीं होने तथा फसल कटाई में गट्ठों का वजन और सुखवन की दिनांक एक ही होने से वजन का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं बनता है .अतः समिति द्वारा अंतिम रूप से निर्णय लिया कि अधीक्षक भू अभिलेख जिला इंदौर के द्वारा प्रारूप-2 प्राप्त हुआ है, जिसे मान्य करते हुए तदनुसार पटवारी हल्कों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2019 की फसल कटाई प्रयोगों के आंकड़ों अनुसार दावा राशि का भुगतान पात्र कृषकों को किया जाए .

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