फसल बीमा दावे की राशि में से चालू ऋण का कटौत्रा नहीं किया जाए
14 मार्च 2022, इंदौर । फसल बीमा दावे की राशि में से चालू ऋण का कटौत्रा नहीं किया जाए – फसल बीमा दावों की प्राप्ति राशि के संबंध में सभी जिला सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसान के खातों में प्राप्त होने वाली फसल बीमा दावे की राशि में से केवल तत्संबंधी फसल के कालातीत ऋण या शेष मध्यावधि परिवर्तन ऋण का कटौत्रा होगा इसके अलावा किसान के खाते में अन्य कालातीत ऋण का भी कटौत्रा किया जा सकेगा।
सहकारी बैंकों निर्देशित किया है कि कोई भी चालू ऋण का कटौत्रा बीमा दावे की राशि में से नहीं किया जाए और किसान के खाते में जमा राशि पर कोई होल्ड भी बिना पर्याप्त कारण के नहीं लगाया जाए। यदि कृषक अपनी सहमति से चालू ऋण या अन्य कोई कटौत्रा कराना चाहते है, तो बैंक कृषक की सहमति अनुसार कटौत्रा कर सकेगी। जारी निर्देशों के अनुसार यदि बैंक ने कृषक के बीमा दावे की राशि में से इसके अतिरिक्त कोई कटौत्रा कर लिया है तो वह कृषक के खाते में वापस कर दिया जाये तथा यदि कृषक के खाते में आहरण पर कोई होल्ड लगाया हो तो वह तत्काल समाप्त किया जाए।
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