फसल बीमा की बढ़ी मियाद, किसानों को राहत; 10 सितंबर तक करा सकेंगे बीमा
02 सितंबर 2026, लखनऊ: फसल बीमा की बढ़ी मियाद, किसानों को राहत; 10 सितंबर तक करा सकेंगे बीमा – खरीफ फसल को प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसानों को राहत मिली है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा चयनित जिलों में संचालित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत ऋणी किसानों के फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 सितंबर 2026 कर दी है। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र ने यह निर्णय लिया है।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश के पात्र किसानों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए समय रहते अपनी फसलों का बीमा कराएं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा और प्रतिकूल मौसम के कारण फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में बीमा योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
सरकार ने वर्ष 2026-27 में भी फसल बीमा योजनाओं को जारी रखा है। तिथि बढ़ाए जाने की सूचना प्रदेश के सभी बैंकों और संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है, ताकि पात्र ऋणी किसान बिना किसी परेशानी के बीमा करा सकें।
अब तक हजारों करोड़ की क्षतिपूर्ति
कृषि मंत्री के अनुसार फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को लगातार आर्थिक संबल मिल रहा है। वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक प्रदेश के 69.22 लाख लाभार्थी किसानों को कुल 6,119.93 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है। खरीफ 2025 में 20.63 लाख बीमित किसानों में से 7.27 लाख किसानों को 808.56 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति मिली। वहीं रबी 2025-26 में 1.67 लाख किसानों को 134.60 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया। सरकार ने पात्र ऋणी किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर समय रहते फसल बीमा करा लें। इससे प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, सूखा अथवा अन्य प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों में फसल नुकसान होने पर आर्थिक जोखिम को कम किया जा सकेगा।
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