फसल बीमा के बारे में कृषि विभाग का स्पष्टीकरण
30 अगस्त 2025, हरदा: फसल बीमा के बारे में कृषि विभाग का स्पष्टीकरण – समाचार पत्रों में फसल बीमा के भुगतान के बारे में प्रकाशित समाचार के संबंध में उप संचालक कृषि श्री जे.एल. कास्दे ने बताया कि फसल बीमा कम्पनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा क्लेम की राशि की गणना विगत सात वर्षो में से श्रेष्ठ पांच वर्षों के औसत और वास्तविक उपज के फसल उत्पादन की गणना आधारित प्रक्रिया हैं।इसके आधार पर उपज में कमी की गणना की जाती है जो कि आर.एस.टी. तकनीकी द्वारा गणितीय फार्मूला के आधार पर क्लेम राशि का स्वयंचलित भुगतान किया जाता है। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
किसान श्री बृजमोहन विश्नोई द्वारा रबी वर्ष 2023 में कृषक द्वारा 5.54 हेक्टेयर का बीमा करवाने के लिए प्रीमियम राशि 3615 जमा की गई।उक्त वर्ष में किसान के पटवारी हल्के में उपज में कमी नहीं पाए जाने के कारण बीमा क्लेम राशि देय नहीं है। खरीफ वर्ष 2024 में 1.36 हेक्टेयर का बीमा कराने के साथ प्रीमियम राशि 993 रूपए आईसीआई बैंक में जमा कराई गई। प्रीमियम राशि के विरुद्ध संबंधित किसान को 2178 रुपये क्लेम राशि का भुगतान किया गया हैं। रबी वर्ष 2024 में गेहूं फसल के लिये किसान द्वारा 5.54 हेक्टेयर के 3740 रुपये की राशि का प्रीमियम जमा कर बीमा किया गया था। रबी वर्ष 2024 में पटवारी हल्का सोनतलाई में गेहूं की फसल में उपज में कमी के आधार पर कोई भी बीमा दावा राशि देय नहीं है। उन्होने बताया कि किसान श्री बिश्नोई द्वारा इन वर्षों में केवल कुल -8347 राशि रुपए का प्रीमियम के रूप में भुगतान किया गया है, जबकि उनके द्वारा समाचार में राशि 1.24 लाख रुपए का प्रीमियम जमा किए जाना बताया गया है, जो कि तथ्यहीन है।
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