कीटनाशकों के निर्माण एवं बिक्री लाइसेंस को लेकर भारत सरकार का स्पष्टीकरण
13 अगस्त 2024, इंदौर: कीटनाशकों के निर्माण एवं बिक्री लाइसेंस को लेकर भारत सरकार का स्पष्टीकरण – कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अपर सचिव श्री फ़ैज़ अहमद किदवई द्वारा देश के सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि निदेशकों को पत्र लिखकर कीटनाशकों के निर्माण एवं बिक्री से संबंधित लाइसेंस को लेकर 12 अगस्त 2024 को स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
अपर सचिव के पत्र में उल्लेखित किया गया है कि भारत सरकार को ऐसे कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं ,जिनमें राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ लाइसेंसिंग अधिकारी अभी भी 7500 रु शुल्क के साथ कीटनाशकों के निर्माण एवं बिक्री आदि से संबंधित लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन मांग रहे हैं।
इस संबंध में अपर सचिव ने राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 840 ( ई ) दिनांक 5 /11 /2015 ,कीटनाशक (संशोधन) नियम 2015 की ओर ध्यान आकर्षित कराया है , जिसके तहत उप नियम 1 से नियम 9 ( कीटनाशकों के निर्माण के लिए लाइसेंस )और उप नियम 0 से ‘ नवीकरण ‘ शब्द हटा दिया गया है। 1) नियम 10 (कीटनाशकों की बिक्री आदि के लिए लाइसेंस )। नतीजतन कीटनाशकों के निर्माण या बिक्री के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण की अब कीटनाशक अधिनियम 1968 और उसके तहत नियमों के अनुसार आवश्यकता नहीं है। पत्र में अपर सचिव ने कृषि निदेशकों से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर अपने अधिकार क्षेत्र में संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारियों को जी.एस.आर. का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
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