छत्तीसगढ़: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को मिलेगी राहत, पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई
18 जुलाई 2024, रायपुर: छत्तीसगढ़: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को मिलेगी राहत, पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई – प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कृषि विभाग के मैदानी अमले को इस बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए सभी किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से फसल प्रभावित होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सके।
बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई:
छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को पंजीयन कराना ज़रूरी है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। किसान मुख्य फसल धान (सिंचित और असिंचित) तथा अन्य फसलों जैसे मक्का, उड़द, कुटकी आदि का बीमा करा सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाई जाती है। योजना में ऋणी और अऋणी किसान, चाहे वे भू-धारक हों या बटाईदार, सभी शामिल हो सकते हैं।
ऐसे किसान जो अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए बीमा कराना चाहते हैं वे नियत तिथि के पूर्व अपना फसल बीमा करा सकते हैं। इसके लिए किसान अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पॉचशाला खसरा, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बोनी प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन कराना होगा। किसान बैंक अथवा चॉईस सेंटरों के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।
बीमा कंपनियों की सूची:
शासन द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार विभिन्न जिलों के लिए निम्नलिखित बीमा कंपनियों को अधिकृत किया गया है:
- बजाज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड: बेमेतरा, बस्तर, कोरिया, बीजापुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सक्ती और कांकेर जिला।
- एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड: राजनांदगांव, धमतरी, कोरबा, जशपुर, नारायणपुर, खैरागढ-छुईखदान-गंडई, महासमुन्द, रायगढ़, सूरजपुर और कोण्डागांव जिला।
- एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड: दुर्ग, बिलासपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सुकमा, मुंगेली, सरगुजा, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, रायपुर, दंतेवाड़ा, बलरामपुर और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला।
किसानों से अपील की गई है कि वे अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराकर अधिक से अधिक योजना का लाभ लें। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए किसान क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
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