राज्य कृषि समाचार (State News)पशुपालन (Animal Husbandry)

छत्तीसगढ़ प्रशासन सख्त: अब खुले में मवेशी छोड़ना जुर्म, सड़कों पर आवारा पशु दिखे तो होगी सजा और जुर्माना

01 अगस्त 2025, भोपाल: छत्तीसगढ़ प्रशासन सख्त: अब खुले में मवेशी छोड़ना जुर्म, सड़कों पर आवारा पशु दिखे तो होगी सजा और जुर्माना – छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 को प्रभावशील कर दिया है। इसके तहत कोई भी पशुपालक अब अपने पशुओं को खुले में नहीं छोड़ सकेगा। सभी पशुओं को बांधकर रखना अनिवार्य होगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को कठोर सजा या जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सड़क दुर्घटनाओं में मवेशियों की लापरवाही बनी कारण

जिले के सभी एसडीएम द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय मार्गों और स्थानीय सड़कों पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनका मुख्य कारण मवेशियों का सड़क पर घूमना है। पशुपालकों की लापरवाही और गैरजिम्मेदाराना रवैये से ये मवेशी सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और जनहानि, पशुहानि तथा मालहानि जैसी घटनाएं होती हैं।

आपातकालीन सेवाएं भी होती हैं प्रभावित

प्रशासन ने यह भी कहा कि सड़कों पर मवेशियों के एकत्र होने से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसी आपात सेवाओं का संचालन भी प्रभावित होता है। इससे कानून-व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाता है और आमजन के जीवन को भी खतरा होता है।

भारतीय न्याय संहिता और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत सजा

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मवेशियों को खुले में छोड़ने वाले पशुपालक अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 291 के तहत दंडनीय होंगे। साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 के अध्याय 3, धारा 11(1) के तहत भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सभी मार्गों पर लागू होगा प्रतिबंध

बिलासपुर जिले के सभी अनुविभागों में यह आदेश लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब पशुपालकों को अपने पशुओं को घरों में या बाड़ों में बांधकर रखना होगा। सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर मवेशियों को खुला छोड़ना सख्त मना है। ऐसा करने पर जुर्माना और सजा दोनों हो सकते हैं।

कानून-व्यवस्था और जनहित में लिया गया निर्णय

प्रशासन ने कहा कि यह फैसला जनहित और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। आम जनता की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह जरूरी है कि हर पशुपालक अपने मवेशियों का जिम्मेदारी से प्रबंधन करे और खुले में न छोड़े।

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