कृषि यंत्रों के अनुदान भुगतान की प्रक्रिया में परिवर्तन
6 अगस्त 2022, इंदौर: कृषि यंत्रों के अनुदान भुगतान की प्रक्रिया में परिवर्तन – कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय ,मध्यप्रदेश ,भोपाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कृषि यंत्रों के अनुदान भुगतान की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। अनुदान योजनाओं अंतर्गत कृषकों को प्रदाय किये जा रहे कृषि यंत्रों (कृषि अभियांत्रिकी) के अनुदान के भुगतान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है, अतः लॉटरी अंतर्गत चयनित कृषक निम्नानुसार प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही करें।
1. लॉटरी से चयन के बाद कृषकों को विभाग द्वारा क्रय स्वीकृति जारी की जायेगी। क्रय स्वीकृति हेतु यदि किसी अभिलेख की अतिरिक्त आवश्यकता होगी तो संबंधित कार्यालय द्वारा कृषक को पृथक से अवगत कराया जायेगा। यदि किसी यंत्र हेतु धरोहर राशि का ड्रॉफ्ट भी चाहा गया है तो वह भी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
2. क्रय स्वीकृति जारी होने पर कृषक को अपनी पसंद के डीलर से चाहे गये मॉडल को खरीदने की दर के संबंध में मोलभाव कर अंतिम दर प्राप्त करनी होगी। डीलरों की सूची आवेदन के प्रिंट आउट के साथ प्राप्त होगी।
3. पोर्टल पर प्रत्येक कृषक को कृषक लॉगइन अंतर्गत लॉगइन करके क्रय किये जाने वाले मॉडल तथा मोलभाव उपरांत निश्चित की गई खरीदने की दर के साथ-साथ निर्माता तथा संबंधित डीलर का चयन करना होगा।
4. कृषक द्वारा कृषक लॉगइन अंतर्गत चयन किये गये डीलर के यहाँ ही उसका प्रकरण खुलेगा तथा आगे क्रय की कार्यवाही करनी होगी।
5. शासन द्वारा नरसिंहपुर जिले का चयन ‘‘ई-रूपी वाउचर‘‘ से अनुदान भुगतान हेतु किया गया है ,अतः वहां बिंदु 1 से 4 के बाद की आगे की कार्यवाही करने हेतु नरसिंहपुर जिले के लिए पृथक से निर्देश जारी किये जाऐंगे। नरसिंहपुर जिले को छोड़कर अन्य जिलों में आगे की कार्यवाही पूर्व की व्यवस्था अंतर्गत ही होगी।
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