राज्य कृषि समाचार (State News)

खरगोन में एक्सपायरी बीजों की पैकिंग करते जखीरा पकड़ा

मध्य प्रदेश : खरगोन  में एक्सपायरी बीजों की पैकिंग करते जखीरा पकड़ा

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खरगोन। बड़वाह के उद्यान विकास अधिकारी व उनके दल ने गत 1 व 2 मई को भारी मात्रा खरगोन मिर्च और भिंडी के बीजों की पैकिंग और भंडारण करते जखीरा पकड़ा है। 2 अलग-अलग स्थानों पर दो दिन लगातार उद्यानिकी विभाग ने अलग-अलग दलों के द्वारा यह कार्यवाही की है। कार्यवाही के पश्चात एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।

बड़वाह वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी गोविंद पटेल ने बताया कि प्राप्त शिकायत के आधार पर बड़वाह एसडीएम द्वारा ग्राम मनिहार में 1 मई को और काटकूट फाटा स्थित बीज गोदामों पर 2 मई को दल बनाकर छापामार कार्यवाही की गई।

कार्यवाही के दौरान दल ने पाया कि स्टार फिल्ड क्रॉप साईंस हैदाराबाद के मिर्च बीज के भंडारण एवं पैकेजिंग का कार्य किया जा रहा है। वहीं निरीक्षण के दौरान ही स्टार फिल्ड क्रॉप साईंस हैदाराबाद की बीज कंपनी का मिर्च बीज का पैकेट एक्सपायरी दिनांक वाले पाए गए, जिन्हें नई पैकेट में भरकर बेचने के लिए पैक किया जा रहा था। गोदाम से सिलिंग व पैकिंग मशीन के अलावा संबंधित कंपनी के अलग-अलग किस्मों के वेपर और पाउच भी पाए गए है।

मौके से 3 किग्रा के 133 पैकेट लगभग 399 किलो मिर्च बीज और 250 किलो भिंडी के बीज और छोटी-छोटी चार थैलियों के लगभग 50 किलो मिर्च बीज लुज अवस्था में पाए गए। बड़वाह के ग्राम मनिहार में अवैध रूप से संचालित बीज गोदाम पर सीनर्जी सीट कंपनी गुजरात के मिर्च बीज के भंडारण एवं पैकिंग का कार्य किया जा रहा था। यहां भी कंपनी के मिर्च बीज के पैकेट, सिलिंग मशीन, पैकिंग मशीन व कंपनी की अलग-अलग किस्मों के वेपर और पाउच भी पाए गए। इस स्थान से 40 किलोग्राम मिर्च बीज एवं लगभग 20 किलोग्राम मिर्च बीज लुज अवस्था में पाए गए। 

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खरगोन में एक्सपायरी बीजों की पैकिंग करते जखीरा पकड़ा

पैकिंग भंडारण और विक्रय की कोई अनुमति नहीं

बड़वाह के वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी श्री पटेल ने बताया कि काटकूट फाटा स्थित गोदाम बीयू खान के निजी खेत पर संचालित है। बीज गोदाम का संचालन कंपनी के एरिया मैनेजर सुमेर पिता कड़वा बड़वाह द्वारा हैदराबाद की सीट कंपनी स्टार फिल्ड क्रॉप साईंस के लिए भंडारण व पैकेजिंग का कार्य किया जा रहा है। कंपनी के एरिया मैनेजर से बीज विक्रय भंडारण पैकिंग के संबंध में लाईसेंस या विभाग से अनुमति के दस्तावेज मांगे गए, तो वे प्रस्तुत नहीं कर सकें।

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इसी तरह मनिहार स्थित बीज गोदाम के संचालक इमरान युनूस मेनन बड़वाह द्वारा सीनर्जी सीट कंपनी गुजरात के मिर्च बीज के भंडारण व पैकिंग के दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं कर सकें। इन दोनों ही प्रकरण में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि बीजों का अवैध भंडारण व अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा है, जो बीज अधिनियम के विरूद्ध है।

विभाग द्वारा इमरान युसूफ मेनन और सुमेर पिता कड़वा के विरूद्ध बड़वाह थाने में 4 मई को एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत धारा 420, 467, 469, 475 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7(ए)(2),7(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। 

कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने शिकायत प्राप्त होते ही नायब तहसीलदार टी. विश्के, कसरावद एसएचडीओ जगदीश मुजाल्दे, खरगोन एसएचडीओ पर्वत बड़ोले, आरएचईओ रोहित अलावे और बद्रीप्रसाद का दल बनाकर कार्यवाही के निर्देश दिए।

निर्देशों पर की गई कार्यवाही पर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने सराहना करते हुए 15 अगस्त को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करने की बात तक कहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह के अवैध बीज भंडारण व विक्रय का गौरख धंधा नहीं चलने देंगे।

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