राज्य कृषि समाचार (State News)

राजस्थान में दाल मिल लगाने पर बंपर सब्सिडी: 25 लाख रुपये तक मिलेगा अनुदान

दलहन प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाइयों को बढ़ावा, किसानों को बेहतर मूल्य और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का लक्ष्य

01 अगस्त 2026, जयपुर: राजस्थान में दाल मिल लगाने पर बंपर सब्सिडी: 25 लाख रुपये तक मिलेगा अनुदान – केंद्र सरकार के ‘दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन’ को आगे बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने दलहन प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की पहल की है। इसके तहत राज्य में नई दाल मिलों की स्थापना करने वाले पात्र आवेदकों को परियोजना लागत पर आकर्षक अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में दलहन उत्पादन के साथ उसके प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर दालों का प्रसंस्करण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे।
योजना के तहत न्यूनतम 300 किलोग्राम प्रति घंटा क्षमता वाली दलहन प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाई स्थापित करने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा परियोजना लागत का 33 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस सहायता की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

अनुदान का लाभ दाल मिल की स्थापना के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरणों के साथ भवन, गोदाम, भंडारण व्यवस्था तथा अन्य जरूरी अधोसंरचना के विकास में भी दिया जाएगा। इससे छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमियों, किसान संगठनों तथा सहकारी संस्थाओं को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है।

इन संस्थाओं और व्यक्तियों को मिलेगा लाभ

योजना के लिए कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ), क्लस्टर लेवल फेडरेशन, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स), व्यक्तिगत आवेदक तथा किसी भी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अन्य उपक्रम आवेदन कर सकेंगे।

एफपीओ, फेडरेशन और सहकारी समितियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे कम से कम दो वर्ष पहले पंजीकृत हों और वर्तमान में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हों। व्यक्तिगत आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक होना जरूरी है। एक परिवार से केवल एक सदस्य ही इस वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक या संबंधित संस्था के पास कुल परियोजना लागत का कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा इकाई के संचालन के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी के संबंध में भी पर्याप्त वित्तीय संसाधन होना अनिवार्य किया गया है।

10 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन

योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त निर्धारित की गई है। इच्छुक और पात्र आवेदकों को तय समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।

राजस्थान सरकार की यह पहल दलहन क्षेत्र को मजबूत करने के साथ कृषि आधारित उद्योगों को नई गति दे सकती है। यदि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो इससे किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार मिलने, स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन बढ़ने और ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है।

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