15 सितंबर तक पशुओं के आवागमन एवं हाट बाजार पर प्रतिबंध
07 सितम्बर 2022, खंडवा: 15 सितंबर तक पशुओं के आवागमन एवं हाट बाजार पर प्रतिबंध – पशुओं में लम्पी चर्मरोग का प्रकोप देखे जाने के बाद रोग नियंत्रण के लिए पशुओं के आवागमन एवं हाट बाजार पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुपालन में खंडवा जिले के अपर जिला दण्डाधिकारी श्री एस.एल. सिंघाड़े द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर 15 सितम्बर तक पशुओं के आवागमन एवं हाट बाजार पर प्रतिबंध लगाया गया है।
अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश अनुसार खण्डवा जिले के अंतर्गत लगने वाले सभी पशु हाट-बाजारों में पशुओं के क्रय-विक्रय एवं जिले में वाहनों के माध्यम से आवागमन पूर्णतया प्रतिबंध किया गया है। पशुओं का किसी माध्यम से खण्डवा जिले से बाहर जाना तथा अन्य जिले से खण्डवा जिले में प्रवेश पर भी प्रतिबंधित किया गया है। आदेश में खण्डवा जिले के राजस्व अनुभाग पंधाना की सीमा में अन्य राजस्व अनुभाग से पशु वाहनों का प्रवेश तथा राजस्व अनुभाग पंधाना की सीमा से बाहर पशुओं के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। लम्पी चर्मरोग से प्रभावित पशुओं को ग्राम में सार्वजनिक जलाशयों पर पानी पिलाया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है।
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