प्रतिबंधित और एक्सपायरी डेट के कीटनाशक बेचने पर एफआईआर दर्ज़
09 दिसंबर 2025, जबलपुर: प्रतिबंधित और एक्सपायरी डेट के कीटनाशक बेचने पर एफआईआर दर्ज़ – कृषि विभाग द्वारा प्रतिबंधित तथा एक्सपायरी डेट के कीटनाशकों का विक्रय करने के मामले में सिहोरा विकासखंड के ग्राम बुधुवा स्थित जय माँ ममता कृषि केन्द्र के प्रोपराईटर के विरूद्ध मझगवां थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
उप संचालक कृषि डॉ. एस के निगम से प्राप्त जानकारी अनुसार मेसर्स जय माँ ममता कृषि केन्द्र का 5 दिसम्बर को अनुविभागीय कृषि अधिकारी सिहोरा श्रीमती मनीषा पटेल एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जे एस राठौर द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान इस प्रतिष्ठान में स्टॉक पंजी संधारित नही पाई गई। प्रतिष्ठान के कीटनाशक लाइसेंस में उल्लेखित कीटनाशक निर्माता कंपनियों की कीटनाशक औषधि के अलावा अन्य कीटनाशक निर्माता कंपनियों की कीटनाशकों का भंडार एवं विक्रय पाया गया था।
जय माँ ममता कृषि केंद्र से निरीक्षण में एक्सपायरी डेट की 21 कीटनाशक, खरपतवार नाशक एवं फफूंद नाशक दवाएं भी पाई गई। इसके अलावा नुवान 100 मिलीलीटर की 51 बॉटल का भंडार पाई गई, जिसे भारत सरकार द्वारा 08 अगस्त 2018 से प्रतिबंधित किया जा चुका है। एक्सपायरी डेट की तथा प्रतिबंधित दवाइयों को जब्त कर प्रोपराइटर की सुपुर्दगी में दे दिया गया तथा इनके क्रय-विक्रय को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि प्रतिबंधित एवं एक्सपायरी डेट की कीटनाशक दवाओं के विक्रय के इस मामले में जय माँ ममता कृषि केंद्र के प्रोपराइटर राकेश तिवारी के विरूद्ध कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 29 (1) (a), 29 (1) (d) एवं 29 (2) के अंतर्गत एफआईआर कृषि विभाग के जयपाल सिंह राठौर द्वारा दर्ज कराई गई है।
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