खेत में नरवाई जलाने पर लगाया ढाई हज़ार का अर्थदंड
10 नवंबर 2025, खंडवा: खेत में नरवाई जलाने पर लगाया ढाई हज़ार का अर्थदंड – कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने फसलों की कटाई के बाद फसल अवशेषो को खेतों में जलाये जाने पर जिले में प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये है। इन निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में संबंधित कृषक जिनके पास 2 एकड़ तक भूमि है उससे राशि रु. 2500/- एवं जिन कृषकों के पास 2 से 5 एकड़ तक भूमि है उनकी राशि रु. 5000/- तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो उसे राशि रु. 15000/- प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड वसूल करने का प्रावधान है। इसी क्रम में जिले के ग्राम भंडारिया के कृषक श्री ओम मीणा द्वारा खेत में नरवाई जलाने पर राशि रु 2500/- का अर्थदंड लगाया गया है।
उप संचालक कृषि श्री नितेश यादव ने बताया कि इसके अलावा नागचून के कृषक श्री रघुनाथ पिता जगन्नाथ, ग्राम ढोढवाड़ा के कृषक श्री आशाराम पिता दगडू, ग्राम रनगाँव, के कृषक श्री सज्जन सिंह शिवनाथसिंह, बैनपुरा कुरवाड़ा के कृषक अमीर खान पिता सिराजखॉ, ग्राम सांवखेड़ा के कृषक श्रीमती फूलबाई उमेदसिंह, ग्राम मछौडी रैयत के कृषक श्रीमती रामवती देवी पति अनोपसिंह को खेत में नरवाई जलाने पर नोटिस जारी किए गए हैं । नोटिस का जवाब प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उप संचालक कृषि श्री यादव ने जिले के सभी किसानों से खेत में नरवाई न जलाने के अपील की है।
आपने उपरोक्त समाचार कृषक जगत वेबसाइट पर पढ़ा: हमसे जुड़ें
> नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, व्हाट्सएप्प
> कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें
> कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: E-Paper
> कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: Global Agriculture


