नरवाई जलाने पर दो किसानों पर ढाई-ढाई हज़ार का अर्थदण्ड लगाया
02 मई 2023, देवास: नरवाई जलाने पर दो किसानों पर ढाई-ढाई हज़ार का अर्थदण्ड लगाया – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता द्वारा देवास जिले में पर्यावरण संरक्षण एवं आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए पराली (नरवाई) जलाना प्रतिबंधित किया गया है। इसके उल्लंघन पर नायब तहसीलदार कन्नौद ने दो किसानों द्वारा बिना सूचना एवं बिना अनुमति के पराली (नरवाई) जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 2500-2500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।
नायब तहसीलदार कन्नौद ने बताया कि ग्राम बावड़ीखेडा के कृषक सत्यनारायण पिता घीसालाल धाकड़ एवं कन्नौद के कृषक भूपेन्द्रसिंह पिता परमसिंह राजपूत द्वारा अपनी कृषि भूमि पर आग लगाकर पराली (नरवाई) जलाई गई। पराली (नरवाई) जलाने पर उक्त दोनों कृषकों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में शासन द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि 2500-2500 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
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