राज्य कृषि समाचार (State News)

विदिशा जिले में नरवाई जलाने पर 328 प्रकरण दर्ज, दो के विरुद्ध एफआईआर

25 अप्रैल 2025, विदिशा: विदिशा  जिले में नरवाई  जलाने पर 328 प्रकरण दर्ज, दो के विरुद्ध एफआईआर – विदिशा जिले में फसल अवशेष (नरवाई) जलाने वालों के विरुद्ध कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में सख्त कार्रवाईयां की जा रही हैं। कलेक्टर श्री गुप्ता के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक जिले की 12 तहसीलों में कुल 328 के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रकरण दर्ज करते हुए कुल राशि 1410500 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इसके अलावा विदिशा ग्रामीण तहसील में दो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही भी की गई है।

जिले में फसल अवशेष (नरवाई) जलाने वालों के विरुद्ध की गई कार्रवाइयों में तहसीलदार जानकारी अनुसार विदिशा नगरीय तहसील में 39 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें अर्थ दंड 217500, विदिशा ग्रामीण तहसील में 27 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें अर्थ दंड 67500, गंजबासौदा तहसील में 18 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें अर्थ दंड 46000, कुरवाई तहसील में 8 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें अर्थ दंड 65000, पठारी तहसील में आठ प्रकरण दर्ज हुए हैं ,जिनमें अर्थ दंड 287500, शमशाबाद तहसील में 32 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें अर्थ दंड 83500, नटेरन तहसील में 18 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें अर्थ दंड 44000, ग्यारसपुर तहसील में 14 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें अर्थदंड 52500, गुलाबगंज में 13 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें अर्थ दंड 35000, लटेरी तहसील में 23 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें अर्थ दंड 53500, त्योंदा तहसील में दो प्रकरण दर्ज हुए हैं ,जिनमें अर्थदंड 5000 और सर्वाधिक प्रकरण सिरोंज तहसील में दर्ज हुए हैं, जिनमें अर्थ दंड 4,53,500 रुपये की राशि शामिल है।

जिले में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि से संबंधित मैदानी अधिकारियों एवं राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा पंचायत सचिवों के साथ समन्वय कर कृषक संवाद कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं तथा किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसानों से किसानों को अवगत कराया जा रहा है। किसानों से अपील की जा रही है कि नरवाई न जलाएं, नरवाई जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है।

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