राज्य कृषि समाचार (State News)

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में मिलेगी पेंशन

इंदौर। भारत सरकार ने देश के सभी भू धारक लघु एवं सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना लागू की है, जिसमें वृद्धावस्था में पेंशन मिलेगी। यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। जिसमें 18  से 40  वर्ष तक के दो हेक्टर वाले किसान लाभान्वित होंगे। पंजीयन के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, खसरा, खतौनी की नकल और फोटो आदि कॉमन सर्विस सेंटर पर ले जाना होगा।

इस बारे में उप संचालक सह परियोजना संचालक (आत्मा ) जिला इंदौर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना में पंजीकृत किसानों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात 3000 रु. प्रति माह पेंशन मिलेगी। इस योजना में शामिल होने के लिए किसान को किसी पास के कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना पंजीयन कराना होगा। इसमें सीमांत और लघु किसानों को सीधे पीएम किसान निधि से प्राप्त वित्तीय लाभ से अपने स्वैच्छिक योगदान का भुगतान की अनुमति का विकल्प है। जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी नहीं है  या जिन्होंने पीएम किसान योजना के लाभ की अनुमति नहीं दी है, वे किसान भी पंजीकृत बैंक खाते से स्वत: राशि काटने का विकल्प चुन सकते हैं। इस योजना में किसान द्वारा दी गई अंशदान की धनराशि के बराबर केंद्र सरकार भी योगदान देगी। किसान अपनी सुविधानुसार प्रीमियम की राशि का भुगतान मासिक/त्रैमासिक/चार माही या अर्ध वार्षिक तय कर सकते हैं। मासिक अंशदान की राशि किसानों की प्रविष्टि की आयु के आधार पर 55  रुपए से         लेकर 200 रुपए प्रति माह हो सकती है।

परियोजना संचालक शर्ली थॉमस ने स्पष्ट किया कि जो कृषक व्यापारी प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हों, सभी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी, उच्च आर्थिक स्तर वाले कृषक, भूतपूर्व/वर्तमान मंत्री, लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद के सदस्य वर्तमान और भूतपूर्व नगर निगम मेयर और वर्तमान या भूतपूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए यह योजना लागू नहीं होगी।
 

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