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किसानों के लिए पेंशन सुरक्षा: पीएम किसान मानधन योजना से जुड़े 24.66 लाख किसान

07 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: किसानों के लिए पेंशन सुरक्षा: पीएम किसान मानधन योजना से जुड़े 24.66 लाख किसान – छोटे और सीमांत किसानों के लिए उनके बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) लागू की गई है। यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के किसानों को ₹3000 मासिक न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। पेंशन 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद दी जाती है।

इस योजना के तहत किसानों को उनकी आयु के आधार पर ₹55 से ₹200 प्रति माह का अंशदान करना होता है। इसके साथ ही, पेंशन खाते में भारत सरकार समान अंशदान करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) इस योजना का पेंशन फंड मैनेजर है।

पिछले पांच वर्षों में योजना की प्रगति

योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2019-20 में हुई थी। अब तक, 25 नवंबर 2024 तक, इस योजना के तहत 24,66,630 किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है। नीचे राज्यवार विवरण दिया गया है:

क्रम संख्याराज्यकुल पंजीकरण
1अंडमान और निकोबार द्वीप समूह521
2आंध्र प्रदेश32,350
3अरुणाचल प्रदेश2,375
4असम13,502
5बिहार3,45,038
6चंडीगढ़530
7छत्तीसगढ़2,02,734
8दिल्ली354
9गोवा150
10गुजरात66,491
11हरियाणा5,74,467
12हिमाचल प्रदेश3,561
13जम्मू और कश्मीर1,26,577
14झारखंड2,53,105
15कर्नाटक49,721
16केरल1,350
17लद्दाख114
18लक्षद्वीप72
19मध्य प्रदेश1,17,307
20महाराष्ट्र80,393
21मणिपुर590
22मेघालय729
23मिजोरम301
24नागालैंड1,182
25ओडिशा1,57,342
26पुडुचेरी146
27पंजाब13,040
28राजस्थान38,913
29सिक्किम34
30तमिलनाडु1,10,582
31तेलंगाना9,719
32दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव287
33त्रिपुरा831
34उत्तर प्रदेश2,51,976
35उत्तराखंड2,148
36पश्चिम बंगाल8,098
 कुल24,66,630


प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को उनके बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत पेंशन लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद ही मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है।

यह जानकारी कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री श्री राम नाथ ठाकुर ने राज्यसभा में लिखित उत्तर के रूप में दी।

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