किसानों के लिए पेंशन सुरक्षा: पीएम किसान मानधन योजना से जुड़े 24.66 लाख किसान
07 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: किसानों के लिए पेंशन सुरक्षा: पीएम किसान मानधन योजना से जुड़े 24.66 लाख किसान – छोटे और सीमांत किसानों के लिए उनके बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) लागू की गई है। यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के किसानों को ₹3000 मासिक न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। पेंशन 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद दी जाती है।
इस योजना के तहत किसानों को उनकी आयु के आधार पर ₹55 से ₹200 प्रति माह का अंशदान करना होता है। इसके साथ ही, पेंशन खाते में भारत सरकार समान अंशदान करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) इस योजना का पेंशन फंड मैनेजर है।
पिछले पांच वर्षों में योजना की प्रगति
योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2019-20 में हुई थी। अब तक, 25 नवंबर 2024 तक, इस योजना के तहत 24,66,630 किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है। नीचे राज्यवार विवरण दिया गया है:
| क्रम संख्या | राज्य | कुल पंजीकरण |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 521 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 32,350 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 2,375 |
| 4 | असम | 13,502 |
| 5 | बिहार | 3,45,038 |
| 6 | चंडीगढ़ | 530 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 2,02,734 |
| 8 | दिल्ली | 354 |
| 9 | गोवा | 150 |
| 10 | गुजरात | 66,491 |
| 11 | हरियाणा | 5,74,467 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 3,561 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 1,26,577 |
| 14 | झारखंड | 2,53,105 |
| 15 | कर्नाटक | 49,721 |
| 16 | केरल | 1,350 |
| 17 | लद्दाख | 114 |
| 18 | लक्षद्वीप | 72 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 1,17,307 |
| 20 | महाराष्ट्र | 80,393 |
| 21 | मणिपुर | 590 |
| 22 | मेघालय | 729 |
| 23 | मिजोरम | 301 |
| 24 | नागालैंड | 1,182 |
| 25 | ओडिशा | 1,57,342 |
| 26 | पुडुचेरी | 146 |
| 27 | पंजाब | 13,040 |
| 28 | राजस्थान | 38,913 |
| 29 | सिक्किम | 34 |
| 30 | तमिलनाडु | 1,10,582 |
| 31 | तेलंगाना | 9,719 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 287 |
| 33 | त्रिपुरा | 831 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 2,51,976 |
| 35 | उत्तराखंड | 2,148 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 8,098 |
| कुल | 24,66,630 |
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को उनके बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत पेंशन लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद ही मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है।
यह जानकारी कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री श्री राम नाथ ठाकुर ने राज्यसभा में लिखित उत्तर के रूप में दी।
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