बेंगलुरु में किसान को मॉल में प्रवेश से रोका, नगर निगम ने मॉल पर लगाया ताला
20 जुलाई 2024, बेंगलुरु: बेंगलुरु में किसान को मॉल में प्रवेश से रोका, नगर निगम ने मॉल पर लगाया ताला – जीटी मॉल, जिसने इस सप्ताह की शुरुआत में एक बुजुर्ग किसान को धोती पहनने के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया था, को गुरुवार को ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) द्वारा सील कर दिया गया है। मॉल पर 2023-24 के लिए कुल 1.8 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है।
मॉल के मालिक ने किसान फकीरप्पा के साथ हुई इस अपमानजनक घटना पर खेद व्यक्त किया और कहा कि वे एक सप्ताह के लिए अपने शटर बंद कर रहे हैं।
एक वरिष्ठ राजस्व अधिकारी ने घोषणा की कि नगर निगम के उन अधिकारियों को भी निलंबित किया जाएगा जिन्होंने टैक्स की वसूली में लापरवाही बरती।
नागरभावी के सामाजिक कार्यकर्ता धर्मराज गौड़ा की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह धारा किसी व्यक्ति को उसकी दिशा में जाने के अधिकार से अवरोधित करने और स्वैच्छिक रूप से बाधा डालने के लिए लगाई गई है। गौड़ा ने मॉल मालिक और सुरक्षा गार्ड अरुण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने मंगलवार को किसान फकीरप्पा का अपमान किया था।
यह मुद्दा विधानसभा में भी चर्चा का विषय बना, और राज्य सरकार ने कहा कि कानून में किसान का अपमान करने के लिए मॉल को बंद करने का प्रावधान है।
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