Fake Fertilizer: नकली खाद-कीटनाशकों बेचने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन, दोषियों को होगी 7 साल की सजा
28 जुलाई 2025, नई दिल्ली: Fake Fertilizer: नकली खाद-कीटनाशकों बेचने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन, दोषियों को होगी 7 साल की सजा – देश में नकली और अवमानक खाद-कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने संसद में जानकारी दी कि साल 2020-21 से 2024-25 तक कुल 3,56,091 कीटनाशक नमूनों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 9,088 नमूने अवमानक पाए गए। इन मामलों में दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
किसानों को नुकसान से बचाने की पहल
देश भर में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से 12,511 कीटनाशक निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं। इनका काम है – विनिर्माण इकाइयों और बिक्री केंद्रों से नियमित रूप से नमूने इकट्ठा करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई नकली, अवमानक या गलत ब्रांडिंग वाले उत्पाद बाजार में न पहुंचे।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से कीटनाशक अधिनियम 1968 और 1971 के प्रावधानों के तहत गुणवत्ता नियंत्रण के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।
नकली खाद बेचने पर 7 साल की सजा का प्रावधान
सरकार ने खाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत Fertilizer Control Order (FCO) 1985 लागू किया है। इस आदेश में रासायनिक, जैविक और ऑर्गेनिक खादों के मानक तय किए गए हैं। FCO की धारा 19 के तहत किसी भी मानक के उल्लंघन पर प्राधिकरण रद्द/निलंबित किया जा सकता है, साथ ही 3 महीने से 7 साल तक की सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
राज्य सरकारें अपने निरीक्षकों के माध्यम से दुकानों, गोदामों और यूनिट्स से नमूने लेकर जांच करती हैं, ताकि अमानक और नकली खादों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई के निर्देश
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस गंभीर समस्या को लेकर हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों की फसलों को नकली कीटनाशकों से नुकसान नहीं होना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगर किसानों से शिकायत मिले, तो उस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें राज्यों के दौरों के दौरान किसानों से लगातार ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं।
पंजीकरण प्रणाली में पारदर्शिता और ट्रैकिंग सिस्टम
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कीटनाशकों और खाद के पंजीकरण सिस्टम को पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सिस्टम ऐसा हो कि किसानों और डीलरों को किसी दफ्तर के चक्कर न काटने पड़ें और हर स्टेप ट्रैक हो सके।
उनका कहना है कि जिन लोगों की नियत खराब है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सिस्टम को और मजबूत करने का निर्देश दिया है।
किसानों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण इनपुट
सरकार के इन कदमों का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को सही खाद-बीज और कीटनाशक मिलें ताकि उनकी मेहनत सफल हो और फसल की गुणवत्ता भी बनी रहे। नकली उत्पादों से होने वाला आर्थिक नुकसान और फसल खराबी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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