दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्लाइफोसेट प्रतिबंध के आदेश पर लगाई रोक
25 नवम्बर 2022, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्लाइफोसेट प्रतिबंध के आदेश पर लगाई रोक – एग्रोकेमिकल उद्योग के सूत्रों के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर तीन महीने की रोक लगा दी है, जिसमें हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था।
न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह शामिल सभी पक्षों के साथ फैसले की जांच करे और इस बीच अपने फैसले के हिस्से के रूप में एक संकल्प लेकर आए, जिसके दौरान ग्लाइफोसेट के उपयोग को ‘प्रतिबंधित करने वाली अधिसूचना प्रभावी नहीं होगी।
पृष्ठ भूमि
इससे पहले, 25 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में उल्लेख किया गया था कि मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए संभावित चिंताओं के कारण ग्लाइफोसेट का उपयोग केवल कीट नियंत्रण ऑपरेटरों (पीसीओ) के माध्यम से किया जा सकता है। तब से, चूहों जैसे कीटों पर घातक रसायनों का उपयोग करने के लाइसेंस वाले पीसीओ को ही ग्लाइफोसेट लगाने की अनुमति दी गई थी।
क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के तकनीकी सलाहकार श्री हरीश मेहता ने कृषक जगत को बताया, ‘अदालत में सबसे पहले सीसीएफआई ने अपना पक्ष रखा था। सरकार के फैसले ने ग्लाइफोसेट के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया जिसका उपयोग दशकों से किया जा रहा है और इसका फसल, मानव या पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिसूचना किसानों के हित में नहीं थीÓ।
श्री दुर्गेश सी शर्मा, महासचिव, क्रॉपलाइफ इंडिया ने कृषक जगत को बताया, ‘देश में पीसीओ के बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय अनुकूल है। ग्लाइफोसेट से जुड़ी कोई घटना नहीं हुई है और इसका प्रतिबंधित उपयोग बड़े पैमाने पर छोटे और सीमांत किसानों को प्रभावित करेगा।
महत्वपूर्ण खबर: सरसों मंडी रेट (24 नवम्बर 2022 के अनुसार)
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )