डेयरी किसानों की बढ़ेगी आमदनी! सरकार ने GST घटाकर 12% से 5% किया, 22 सितंबर से लागू होगा बदलाव
04 सितम्बर 2025, नई दिल्ली: डेयरी किसानों की बढ़ेगी आमदनी! सरकार ने GST घटाकर 12% से 5% किया, 22 सितंबर से लागू होगा बदलाव – केंद्र सरकार ने डेयरी किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में 12% और 28% वाले GST स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अब केवल दो प्रमुख GST स्लैब 5% और 18% रहेंगे। यह नई कर व्यवस्था 22 सितंबर से लागू होगी।
सरकार ने दूध और पनीर पर पहले की तरह कोई GST नहीं लगाया है ताकि इन आवश्यक उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी रहें। मक्खन, घी और अन्य डेयरी उत्पादों पर GST दर 12% से घटाकर केवल 5% कर दी गई है। इससे डेयरी उत्पादों की लागत कम होगी और किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी।
यह कदम डेयरी से जुड़े लाखों किसानों और महिलाओं के लिए बड़ी राहत और आर्थिक मदद साबित होगा। खासतौर पर डेयरी क्षेत्र में सक्रिय महिलाएं, जो दूध उत्पादन और प्रसंस्करण में योगदान देती हैं, इस फैसले से सीधे लाभान्वित होंगी। साथ ही, दूध के डिब्बों (आयरन, स्टील आदि) पर भी GST दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे पैकेजिंग की लागत में कमी आएगी और किसानों को अतिरिक्त फायदा होगा।
डेयरी और कृषि उपकरणों पर GST स्लैब में बदलाव
नीचे दी गई तालिका में विभिन्न कृषि और डेयरी से जुड़े उत्पादों और सेवाओं पर पहले और अब लागू होने वाले GST स्लैब की जानकारी दी गई है:
| वस्तु/सेवा | पहले GST स्लैब | अब GST स्लैब |
| ट्रैक्टर (1800 सीसी से कम क्षमता) | 12% | 5% |
| ट्रैक्टर के टायर और पार्ट्स | 18% | 5% |
| ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर | 12% | 5% |
| कृषि, बागवानी व वानिकी मशीनें | 12% | 5% |
| उर्वरक बनाने वाली कच्ची सामग्री | 18% | 5% |
| जैव-कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्व | 12% | 5% |
| तैयार फल, सब्जियां और मेवे | 12% | 5% |
| मक्खन, घी और डेयरी उत्पाद | 12% | 5% |
| दूध और पनीर | 0% | 0% |
| दूध के डिब्बे (आयरन, स्टील आदि) | 12% | 5% |
| तैयार मछली और जलपालन उत्पाद | 12% | 5% |
| प्राकृतिक शहद | 12% | 5% |
| सौर ऊर्जा उपकरण | 12% | 5% |
| केंदु पत्तियां | 18% | 5% |
| मालवाहक वाहन (ट्रक, डिलीवरी वैन) | 28% | 18% |
किसानों और डेयरी क्षेत्र को मिलेगा सीधा फायदा
इस GST स्लैब में बदलाव से कृषि उपकरणों और डेयरी उत्पादों पर टैक्स कम होने से किसानों की उत्पादन लागत घटेगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी। पैकेजिंग सामग्री पर टैक्स घटने से भी किसानों और प्रसंस्करण उद्योग को फायदा होगा। इससे डेयरी और कृषि क्षेत्र की समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, जो लाखों किसानों और विशेषकर महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का रास्ता खोलेगा।
आपने उपरोक्त समाचार कृषक जगत वेबसाइट पर पढ़ा: हमसे जुड़ें
> नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, व्हाट्सएप्प
> कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें
> कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: E-Paper
> कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: Global Agriculture


