राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

घटिया हर्बिसाइड पर केंद्र सख्त: MP के 3 जिलों में FIR, डीलरों के लाइसेंस निलंबित; देशभर में छापेमारी के आदेश

21 अगस्त 2025, नई दिल्ली: घटिया हर्बिसाइड पर केंद्र सख्त: MP के 3 जिलों में FIR, डीलरों के लाइसेंस निलंबित; देशभर में छापेमारी के आदेश – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के कई किसानों से शिकायतें मिली थीं कि क्लोरिम्यूरॉन एथिल 25% WP नामक खरपतवार नाशक के इस्तेमाल करने से उनकी सोयाबीन फसलें खराब हो रही हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तुरंत कंपनी और डीलरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद हर्बिसाइड के सैंपल जब्त कर जांच की गई।

इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तुरंत कंपनी एवं डीलर्स पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद सैम्पल जब्त कर जांच की गई और नमूने घटिया पाए जाने पर मध्य प्रदेश के 3 जिलों विदिशा, देवास व धार में डिफॉल्टर कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही बचे हुए स्टॉक की बिक्री पर रोक लगाई गई है और डीलरों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं। इसके अलावा, कृषि मंत्री ने देशभर में व्यापक आकस्मिक छापामारी का अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं।

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MP के 3 जिलों में डिफॉल्टर कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद कृषि विभाग ने बाजार से उक्त हर्बिसाइड के सैंपल जब्त कर जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि संबंधित हर्बिसाइड घटिया गुणवत्ता का है और यही फसल के नुकसान का कारण बना है। इस संबंध में डिफॉल्टर कंपनी के खिलाफ विदिशा (ग्रामीण), देवास (कन्नौद), धार (बदनावर) जिले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। साथ ही, जिन डीलरों ने यह खराब दवा बेची थी, उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।

स्टॉक की बिक्री पर रोक, लाइसेंस निलंबित

मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कहा है कि जब तक सभी जांच के नतीजे नहीं आ जाते, तब तक डिफॉल्टर कंपनी का विनिर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित किया जाए। इसके अलावा, कंपनी के पास जो भी बचा हुआ स्टॉक है, उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

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देशभर में छापेमारी अभियान शुरू

कृषि मंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि देशभर में आकस्मिक छापेमारी अभियान चलाया जाए, ताकि ऐसे घटिया उत्पादों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जा सके। किसानों के हितों को सर्वोच्च मानते हुए उन्होंने अपील की है कि किसान क्लोरिम्यूरॉन एथिल 25% WP (बैच संख्या KE-04) का इस्तेमाल न करें, जिससे आगे नुकसान न हो।

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श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगी और किसानों को न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगी।

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