ट्राइसाईक्लाजोल एवं बुपरोफेजिन पर लगा प्रतिबंध
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा भारत के राजपत्र में जारी असाधारण अधिसूचना क्र 493 दिनांक 3 फरवरी 2020 में ट्राइसाईक्लाजोल एवं बुपरोफेजिन के इस्तेमाल से मानवों, पशुओं और पर्यावरण को नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। इस अधिसूचना के बाद उक्त दोनों कीटनाशकों का प्रमाणपत्र निरस्त माना जाएगा। संबंधितों को पंजीकरण समिति को तीन माह में प्रमाण पत्र वापस करना होगा, अन्यथा निर्धारित प्रावधान के तहत कार्रवाई होगी।