भारत सरकार ने बायोस्टिमुलेंट उत्पादों के लेबल पर QR कोड अनिवार्य किया, किसानों को मिलेगी असली उत्पाद की पहचान
15 अक्टूबर 2025, नई दिल्ली: भारत सरकार ने बायोस्टिमुलेंट उत्पादों के लेबल पर QR कोड अनिवार्य किया, किसानों को मिलेगी असली उत्पाद की पहचान – भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बायोस्टिमुलेंट उत्पादों की बिक्री में पारदर्शिता और किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (आईएनएम डिवीजन – बायो-स्टिमुलेंट सेल) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब सभी बायोस्टिमुलेंट उत्पादों के लेबल पर QR कोड छापना अनिवार्य होगा।
यह निर्णय मंत्रालय के 24 सितंबर 2025 के पत्र के बाद दोहराया गया है, जिसमें सभी बायोस्टिमुलेंट उत्पाद निर्माता कंपनियों को, उनके संघों के माध्यम से, अपने उत्पादों के लेबल पर QR कोड लगाने का निर्देश दिया गया था। कुछ संघों द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह कदम किसानों को असली उत्पाद उपलब्ध कराने और नकली या मिलावटी उत्पादों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
बायोस्टिमुलेंट उत्पादों को समय-समय पर उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) 1985 की अनुसूची VI में अधिसूचित किया जाता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों तक केवल प्रमाणिक और सुरक्षित उत्पाद ही पहुंचें। QR कोड की व्यवस्था से उत्पादों की ट्रेसबिलिटी और पारदर्शितासुनिश्चित होगी। किसान QR कोड स्कैन करके यह सत्यापित कर सकेंगे कि जो बायोस्टिमुलेंट वे खरीद रहे हैं, वह वास्तविक और पंजीकृत है या नहीं। इससे नकली उत्पादों की रोकथाम में भी सहायता मिलेगी।
मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि निदेशकों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बाजार में केवल असली और मान्य बायोस्टिमुलेंट उत्पाद ही बेचे जाएं। यह पहल न केवल किसानों के हितों की रक्षा करेगी बल्कि उन कंपनियों को भी प्रोत्साहन देगी जो गुणवत्ता मानकों और सरकारी नियमों का पालन करती हैं।
यह अधिसूचना भारत सरकार के अवर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित की गई है और इसे सभी बायोस्टिमुलेंट उत्पाद निर्माताओं के संघों को त्वरित कार्यवाही हेतु भेजा गया है।
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