मध्य प्रदेश में कृषकों के लिए प्रमुख योजना: मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना
9 जुलाई 2022, भोपाल । मध्य प्रदेश में कृषकों के लिए प्रमुख योजना: मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना – आवंटन के दिशा निर्देश- प्रत्येयक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवनयापन करने का अधिकार है। केन्द्र अथवा राज्य की आवासीय योजनाओं का हितग्राहियों को आवास भू-खण्ड प्राप्त होने पर ही वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। आवासीय भू-खण्ड प्राप्त होने पर शासकीय योजनाओं एवं बैंक से आवास ऋण में प्राप्त करने में सहायता हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना है।
पात्रता
(क) आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिये आवास नहीं है।
(ख) आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है।
(ग) आवेदक परिवार पी.डी.एस. दुकान से राशन प्राप्त करने के लिये पात्र हो।
(घ) आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता या शासकीय सेवा में नहीं है।
(च) आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है दिनांक 01 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में दर्ज है।
प्रक्रिया
(1) आवेदक द्वारा आवासीय भू-खण्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन स््र्रक्र्र पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
(2) उक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण/ प्रतिवेदन हेतु भेजा जायेगा।
(3) ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी आवेदन जांच कर प्रतिवेदन तैयार करेंगे।
(4) प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रारंभिक/परीक्षण कर पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
(5) पात्र,अपात्र परिवारों की ग्राम पंचायतवार सूची आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित की जायेगी। सूचना चौपाल, गुडी, चावडी आदि सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जायेगी।
(6) तहसीलदार सूचना में तय तारीख और स्थान पर आपत्तियों और सुझाव का परीक्षण करेगा और पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा।
(7) तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु भेजेगा जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर तहसीलदार को विचारार्थ प्रेषित की जाएगी। जिस पर तहसीलदार आवंटन आदेश पारित करेगा।
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