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अपूर्ण जानकारी फीड होने पर किसान फसल बीमा राशि से वंचित हुए तो बैंक जिम्मेदार होंगे

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22 फरवरी 2022, भोपाल । अपूर्ण जानकारी फीड होने पर किसान फसल बीमा राशि से वंचित हुए तो बैंक जिम्मेदार होंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 के बीमाधारक कृषकों की डाटा एंट्री फसल बीमा पोर्टल पर करने के लिए छूटे बीमा धारकों के लिये भारत सरकार द्वारा 19 फरवरी तक पोर्टल पुन: खोला गया है। कृषि विभाग के सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में विगत वर्षों के अनुभवों के आधार पर देखा गया है कि गाईडलाइन में सुस्पष्ट दिशा-निर्देश के बाद भी बैंक और समिति स्तर पर लापरवाही के कारण किसान फसल बीमा दावा राशि से वंचित होते हैं और बाद में सी.एम. हेल्पलाईन, जन सुनवाई एवं अन्य फोरम पर शिकायतों की स्थितियां निर्मित होती ह।

भारत सरकार से अंतिम अवसर प्राप्त होने के उपरांत भी यदि बैंक स्तर से किसानों के फसल बीमा प्रीमियम राशि की जानकारी एन.सी.आई.पी. पोर्टल में निर्धारित तिथि तक नहीं करने पर संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक, फसल बीमा प्रभारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेंगे और भविष्य में अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण फीड होने से छूटने पर योजना प्रावधानुसार किसानों के फसल बीमा दावा राशि का भुगतान करने के लिये स्वयं बैंक जिम्मेदार होगें।

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