राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हितग्राही मूलक निम्नानुसार प्रोजेक्ट स्वीकृत है:-
- डीजल/विद्युत पंप वितरण:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत डीजल/विद्युत पंप के लिये सभी श्रेणी के कृषकों को 5 से 10 हार्स पावर के डीजल/विद्युत पंप हेतु लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत या रूपये 10,000/- जो भी कम हो, अनुदान का प्रावधान है। यह प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश के सभी जिलों में क्रियान्वित है।
- नलकूप खनन पर अनुदान:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सामान्य श्रेणी के समस्त कृषकों को नलकूप खनन हेतु लागत का 50 प्रतिशत या रूपये 25,000/- जो भी कम हो, अनुदान देय है। सफल नलकूपों पर पंप स्थापित करने हेतु लागत का 50 प्रतिशत या रूपये 15,000/- जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है।
- प्रमाणित बीज वितरण अनुदान:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत खरीफ की खाद्यान फसलों की किस्मों के लिये रूपये 1500 प्रति क्विंटल एवं रबी फसलों की किस्मों के लिये रूपये 1000 प्रति क्विंटल, दलहन फसल के लिये रूपये 2500 प्रति क्विंटल तथा सोयाबीन फसल के लिये रूपये 500 प्रति क्विंटल बीज वितरण अनुदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।
- धान उत्पादन वृद्धि :- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत धान के क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु/सीमांत कृषक के लिये एस.आर.आई. पद्धति को बढ़ावा देने के लिये कम्पोजिट नर्सरी तैयार करने हेतु 0.10 हैक्टेयर क्षेत्र में नर्सरी लगाने के लिये रूपये 8500/- अनुदान देय है।
- ग्वार क्लस्टर प्रदर्शन:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत राज्य के मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी तथा भिण्ड जिलों में ग्वार क्लस्टर प्रदर्शन हेतु 0.4 हैक्टेयर के प्रदर्शन के लिये बीज तथा बीज उपचार, जिप्सम, माइक्रोन्यूट्रियेन्टस, पीपी केमिकल्स, तथा फील्ड डे/किसान गोष्ठी के लिये प्रति प्रदर्शन रूपये 1650/- का प्रावधान रखा गया है।
- वनग्रामों में पट्टा अधिकार रखने वाले आदिवासियों को कृषि विभाग द्वारा सहायता:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वनग्रामों में पट्टा अधिकार रखने वाले आदिवासियों को प्रमुख रूप से चना फसल के प्रदर्शन के लिये सभी कृषकों को सीड मिनिकिट, जिप्सम, माइक्रोन्यूट्रियेन्टस, राईजोबियम कल्चर, पीएसबी कल्चर, यूरिया,फंगीसाईड बीज उपचार के लिये, इन्सेक्टीसाईड/ फंगीसाईड/ बायोऐजेन्ट/बायोपेस्टीसाईड, वीडीसाईड तथा पेस्ट सर्वेलेन्स के लियेे रूपये 5600 प्रति हैक्टेयर का प्रावधान किया गया है।
- श्योपुर, डिण्डौरी, शिवपुरी तथा छिन्दवाड़ा जिले के सहारिया, भारिया तथा बैगा प्राचीन आदिवासियों को कृषि के एकीकृत विकास का प्रोजेक्ट:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सभी कृषकों को एक हैक्टेयर तक के प्रदर्शन के लिये खरीफ में धान हेतु रूपये 7500/- प्रति हैक्टेयर, तुअर हेतु रूपये 5400/- प्रति हैक्टेयर, उड़द हेतु रूपये 4800/- प्रति हैक्टेयर एवं मूंग हेतु रूपये 4800/- प्रति हैैक्टेयर और रबी में चने पर रूपये 5600/- प्रति हैक्टेयर का प्रावधान रखा गया है।
हलधर योजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत) – अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी कृषकों तथा सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को उनकी भूमि की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 1500 प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषक अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि तथा सामान्य जाति के लघु एवं सीमांत कृषक अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गहरी जुताई शासकीय तथा प्रायवेट किसी भी ट्रैक्टर से कराई जा सकती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 5 घटक हैं-
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम- दलहन)
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम- मोटा अनाज- मक्का, बाजरा एवं लघु अनाज)
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम- नगदी फसलें – कपास एवं गन्ना)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भारत सरकार के शत प्रतिशत सहभागिता से चल रही है । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन धान-8 जिलों-कटनी, मंडला, डिंडौरी, दमोह, पन्ना, रीवा, सीधी तथा अनूपपुर में चल रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं 17 जिलों-अशोक नगर, छतरपुर, खरगौन, गुना, कटनी, खंडवा, पन्ना, रायसेन,राजगढ़, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़ तथा विदिशा में संचालित है। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन सभी 51 जिलों में एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज 16 जिलों-छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडौरी, सिंगरौली, धार, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, मंदसौर, शाजापुर, मुरैना, शिवपुरी, राजगढ़, बैतूल तथा रतलाम में संचालित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-कपास के लिये चयनित 10 जिले हैं-छिंदवाड़ा,धार,झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, खंडवा, बुराहनपुर, अलीराजपुर, रतलाम और देवास। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गन्ना में प्रदेश के 8 जिलों-नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, खरगौन, बड़वानी, बुराहनपुर व ग्वालियर जिले सम्मिलित हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत दलहन, धान, गेहूँ, मोटा अनाज एवं नगदी फसलों में कलस्टर डिमान्सट्रेशन, प्रमाणित बीज का वितरण, आई.एन.एम. घटक अन्तर्गत कार्यक्रम, संसाधन संरक्षण यंत्र वितरण, सिंचाई यंत्र वितरण, डीज़ल पम्प वितरण, फसल आधारित प्रशिक्षण, दलहन, गेहूँ एवं मोटा अनाज अन्तर्गत पाईप लाईनों का वितरण एवं धान अन्तर्गत उड़ावनी पंखा, पेडी/मल्टी थ्रेशर, सेल्फ प्रोपोल्ड पेडी ट्रांसप्लांटर वितरण एवं कस्टम हायरिंग आदि प्रमुख घटक हैं। इनमें दिये जाने वाले अनुदानों का विवरण निम्नानुसार है-
क्र. घटक अनुदान
- फसल प्रदर्शन
1.1 फसल प्रदर्शन
उन्नत आदान प्रदर्शन-धान/गेहूं/कपास रू. 7500/- प्रति हैक्टर
1.2 उन्नत आदान प्रदर्शन-मोटा अनाज रू. 5000/- प्रति हैक्टर
1.3 प्रदर्शन-फसल पद्धति आधारित रू. 12500/- प्रति हैक्टर
- बीज वितरण
2.1 विपुल उत्पादक किस्में- धान तथा गेहूं रू. 10/-प्रति किलो या कीमत का 50 प्रतिशत।
2.2 विपुल उत्पादक किस्में- दलहन रू. 25/- प्रति किलो या कीमत का 50 प्रतिशत।
2.3 संकर किस्में-धान व मोटा अनाज रू. 50/- प्रति किलो या कीमत का 50 प्रतिशत।
2.4 विपुल उत्पादक किस्में- मोटा अनाज रू. 15/- प्रति किलो या कीमत का 50 प्रतिशत।
- प्रक्षेत्र यंत्रीकरण
3.1 कोनोवीडर रू.600/- प्रति यंत्र या कीमत का 50 प्रतिशत।
3.2 हस्तचलित स्प्रेयर/नेपसेक/ पद चलित रू.600/- प्रति यंत्र या कीमत का 50 प्रतिशत।
3.3 धान का ड्रम सीडर रू.1500/- प्रति यंत्र या कीमत का 50 प्रतिशत।
3.4 पावर स्प्रेयर रू.3000/- प्रति यंत्र या कीमत का 50 प्रतिशत।
3.5 हस्त चलित चैफ कटर रू.5000/- प्रति यंत्र या कीमत का 50 प्रतिशत।
3.6 गहरी जुताई के लिये चीसलर रू.8000/- प्रति यंत्र या कीमत का 50 प्रतिशत।
3.7 स्प्रिंकलर सेट/3.8 पंप सेट-10 रू.10,000/- प्रति यंत्र या कीमत का 50 प्रतिशत।
हार्स पावर तक/3.09 ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर
3.10 सीड ड्रिल/3.11 जीरो टिल सीड ड्रिल रू.15,000/- प्रति यंत्र या कीमत का 50 प्रतिशत।
3.12 मल्टी क्राप प्लांटर/3.13 जीरो टिल
मल्टी क्राप प्लांटर/3.14 रिज फरो
प्लांटर/3.15 पावर वीडर
3.16 पाइप लाइन रू.25/- प्रति मीटर या कीमत का 50 प्रतिशत। अधिकतम सीमा 600 मीटर तथा अधिकतम लागत रू.15000/-
3.17 मोबाइल रेन गन रू.15,000/- प्रति यंत्र या कीमत का 50 प्रतिशत।
3.18 शक्ति चलित चेफ कटर रू.20,000/- प्रति यंत्र या कीमत का 75 प्रतिशत।
3.19 रोटावेटर/टर्बो सीडर रू.35,000/- प्रति यंत्र या कीमत का 50 प्रतिशत।
3.20 पैडी थ्रेशर/मल्टी क्रॅाप थ्रेशर रू.40,000/- प्रति यंत्र या कीमत का 50 प्रतिशत।
3.21 लेसर लेण्ड लेवेलर रू.1.50 लाख प्रति
3.22 सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी ट्रान्सप्लांटर रू.75,000/- प्रति यंत्र या कीमत का 50 प्रतिशत।
- पौध संरक्षण
4.1 पौध संरक्षण रसायन व बायो पेस्टीसाइड्स रू.500/- प्रति हैक्टर या कीमत का 50 प्रतिशत।
4.2 वीडी साइड्स रू.500/- प्रति हैक्टर या कीमत का 50 प्रतिशत।
- सूक्ष्म पोषक तत्व और भूमि सुधारक तत्व
5.1 जिप्सम/फास्फो जिप्सम/बेन्टोनाइट सल्फर कीमत का 50 प्रतिशत या रू.750/- प्रति हैक्टर।
5.2 माइक्रो न्यूट्रीऐंट्स कीमत का 50 प्रतिशत या रू.500/- प्रति हैक्टर।
5.3 बायो फर्टीलाइजर्स (राइजोबियम/पीएसबी) कीमत का 50 प्रतिशत या रू.100/- प्रति हैक्टर।
5.4 लाइम/लाइमिंग मटेरियल्स कीमत का 50 प्रतिशत या रू.1000/- प्रति हैक्टर।
- स्थानीय नवाचार(लोकल इनीशियेटिव) परियोजना आधार पर योजना में स्टेट के लिये कुल एलोकेशन का 5 प्रतिशत
- प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम
इसके अतिरक्त राखासुमि-कपास में विभाग की ओर से अग्र पंक्ति प्रदर्शन-देसी और ईएलएस कपास/ईएलएस कपास बीज उत्पादन (10 हैक्टर के चक में) हेतु कुल रू. 8000 प्रति हैक्टर, अग्र पंक्ति प्रदर्शन अन्तरवर्तीय खेती (10 हैक्टर के चक में) हेतु कुल रू. 7000 प्रति हैक्टर तथा सघन पौध रोपण पद्धति की ट्रायल्स (10 हैक्टर के चक में) हेतु रू. 9000 प्रति हैक्टर की सहायता दी जाती है।
गन्ना आधारित फसल पद्धति के लिये गन्ने के अन्तरवर्तीय खेती पर प्रदर्शन और सिंगल बड चिप तकनीकी (10 हैक्टर के चक्र में) प्रदर्शन के लिये रू. 8000 प्रति हैक्टर का प्रावधान है।