ओडिशा सरकार ने हर्बिसाइड पैराक्वाट पर लगाया प्रतिबंध
09 नवम्बर 2023, ओडिशा: ओडिशा सरकार ने हर्बिसाइड पैराक्वाट पर लगाया प्रतिबंध – ओडिशा सरकार ने रविवार 5 अक्टूबर 2023 को हर्बिसाइड पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगा दिया हैं। इसका इस्तेमाल खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है |
ओडिशा सरकार ने मानव स्वास्थ्य और जानवरों पर कीटनाशक पैराक्वाट के प्रतिकूल प्रभाव पर विभिन्न स्रोतों से प्रतिक्रिया और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 5 अक्टूबर 2023 को इस हर्बिसाइड पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। इस आदेश पर ओडिशा सरकार के प्रधान सचिव ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार ने इस शाकनाशी पर प्रतिबंध सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनज़र लगाया गया है।
प्रतिबंध आदेश के तहत पूरे राज्य में इस जहरीले रसायन की बिक्री, स्टॉक, वितरण, निर्माण, और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिबंध प्रारंभ में दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा। सरकार ओडिशा में इस रसायन पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी देगी।
ओडिशा सरकार ने मानव स्वास्थ्य और जानवरों पर कीटनाशक पैराक्वाट के प्रतिकूल प्रभाव पर विभिन्न स्रोतों से प्रतिक्रिया और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 5 अक्टूबर 2023 को इस हर्बिसाइड पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। इस आदेश पर ओडिशा सरकार के प्रधान सचिव ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार ने इस शाकनाशी पर प्रतिबंध सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनज़र लगाया गया है।
प्रतिबंध आदेश के तहत पूरे राज्य में इस जहरीले रसायन की बिक्री, स्टॉक, वितरण, निर्माण, और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिबंध प्रारंभ में दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा। सरकार ओडिशा में इस रसायन पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी देगी।
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