पशुपालन (Animal Husbandry)

खंडवा जिले में पशु हाट और पशु आवागमन 15 दिनों के लिए प्रतिबंधित

20 अगस्त 2022, खंडवा: खंडवा जिले में पशु हाट और पशु आवागमन 15 दिनों के लिए प्रतिबंधित – खंडवा जिले के विकास खंड पंधाना के ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में पशुओं में लम्पी चर्म रोग का प्रकोप देखे जाने के बाद भारत सरकार द्वारा जारी एडवायजरी के अनुसार रोग नियंत्रण हेतु खंडवा जिले में लगने वाले समस्त पशु हाट बाज़ारों को तथा राज्यों एवं जिलों से पशु आवागमन को 15 दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अपर जिला दंडाधिकारी, खंडवा द्वारा प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया गया है।

इस संबंध में श्री एस एल सिंगाड़े , अपर जिला दंडाधिकारी , पूर्व निमाड़ , खंडवा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत खंडवा जिले में लगने वाले समस्त पशु हाट बाज़ारों में पशुओं के क्रय -विक्रय पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। यही नहीं खंडवा जिले में वाहनों के माध्यम से पशुओं का आवागमन भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें खंडवा जिले से बाहर जाना और अन्य जिले से पशुओं का प्रवेश रोक दिया गया है।

इसके अलावा खंडवा जिले के राजस्व अनुभाग पंधाना की सीमा में अन्य राजस्व अनुभाग से पशु वाहनों का प्रवेश तथा अनुभाग पंधाना की सीमा से बाहर पशुओं के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लम्पी  रोग से प्रभावित पशुओं को ग्राम में सार्वजनिक जलाशयों पर पानी पिलाया जाना भी प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 18 अगस्त से 31 अगस्त तक प्रभावशील रहेगा।

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