Animal Husbandry (पशुपालन)

खंडवा जिले में 15 दिसम्बर तक पशुओं के आवागमन एवं हाट बाजार पर प्रतिबंध

Share

20 अक्टूबर 2022, खंडवा: खंडवा जिले में 15 दिसम्बर तक पशुओं के आवागमन एवं हाट बाजार पर प्रतिबंध – लम्पी चर्मरोग का प्रकोप देखे जाने से भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार रोग नियंत्रण के लिए पशुओं के आवागमन एवं हाट बाजार पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक बताया गया है। इसी क्रम में अपर जिला दण्डाधिकारी श्री एस.एल. सिंघाड़े ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर 15 अक्टूबर तक पशुओं के आवागमन एवं हाट बाजार पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब यह आदेश 16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार खण्डवा जिले के अंतर्गत लगने वाले सभी पशु हाट-बाजारों में पशुओं के क्रय-विक्रय एवं जिले में वाहनों के माध्यम से आवागमन पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। पशुओं का किसी माध्यम से खण्डवा जिले से बाहर जाना तथा अन्य जिले से खण्डवा जिले में प्रवेश पर भी प्रतिबंधित किया गया है।ukt आदेश में उल्लेख है कि खण्डवा जिले के राजस्व अनुभाग पंधाना की सीमा में अन्य राजस्व अनुभाग से पशु वाहनों का प्रवेश तथा राजस्व अनुभाग पंधाना की सीमा से बाहर पशुओं के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। लम्पी चर्मरोग से प्रभावित पशुओं को ग्राम में सार्वजनिक जलाशयों पर पानी पिलाया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है।

महत्वपूर्ण खबर: बड़नगर मंडी में सोयाबीन 6500 रु क्विंटल बिकी

(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़,  टेलीग्राम )

Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *