भिण्ड में उर्वरक वितरण नियमों का उल्लंघन, उप संचालक ने तीन प्राईवेट उर्वरक विक्रेताओं को दिया नोटिस
01 अक्टूबर 2025, भोपाल: भिण्ड में उर्वरक वितरण नियमों का उल्लंघन, उप संचालक ने तीन प्राईवेट उर्वरक विक्रेताओं को दिया नोटिस – मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले के किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उप संचालक के.के. पाण्डेय ने मैसर्स पंडित रामदयाल एण्ड संस पुरानी गल्ला मंडी भिण्ड, मैसर्स कुसुमकांत जैन पुरानी गल्ला मंडी भिण्ड, मैसर्स निमित फर्टिलाइजर पुरानी गल्ला मंडी भिण्ड को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया है।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भिण्ड पाण्डेय ने नोटिस जारी कर कहा है कि कलेक्टर भिण्ड के निर्देशानुसार जिले में किसानों को सुगमता से उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपको लगातार व्यक्तिगत रूप से पत्राचार द्वारा निर्देशित किया गया है कि रैक पॉइंट से प्राप्त स्कंध सीधे फुटकर विक्रेताओं को उप संचालक कृषि को सूचित किये बिना ही प्रदाय किया जा रहा है।
इससे जिले को प्राप्त उर्वरक स्कंध की जानकारी न होने से उर्वरक वितरण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा जिले में कानून व्यवस्था जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। इससे प्रतीत हो रहा रहा है कि आपके द्वारा उर्वरक वितरण व्यवस्था में दिये गये निर्देशों की लगातार अव्हेलना की जा रही है। जो कि उर्वरक गुण नियंत्रण 1985 में निहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण तत्काल उर्वरक निरीक्षक भिण्ड के माध्यम से प्रस्तुत करें, अन्यथा आपको देय अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये उर्वरक आई.डी. को निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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